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वोटिंग मशीन की गलत जानकारी पर कानूनी कार्रवाई : दयानंद

नवांशहर लोकसभा हलका श्री आनंदपुर साहिब के लिए चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए जनरल आब्जर्वर पी दयानंद ने बताया कि मतदान के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति ईवीएम/वीवीपीएटी की पारदर्शिता पर कोई गलत जानकारी देता है तो फार्म नंबर 49 एमए में लिखित शिकायत दर्ज करवानी पड़ेगी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 10 May 2019 05:00 PM (IST)Updated: Fri, 10 May 2019 05:00 PM (IST)
वोटिंग मशीन की गलत जानकारी पर कानूनी कार्रवाई : दयानंद

जेएनएन,नवांशहर : लोकसभा हलका श्री आनंदपुर साहिब के लिए चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए जनरल आब्जर्वर पी दयानंद ने बताया कि मतदान के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति ईवीएम/वीवीपीएटी की पारदर्शिता पर कोई गलत जानकारी देता है तो फार्म नंबर 49 एमए में लिखित शिकायत दर्ज करवानी पड़ेगी। यदि वह झूठी पाईं गईं तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ बनती कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूरे चुनाव के दौरान विभिन्न स्थानों पर माइक्रो आब्जर्वर तैनात किए जाएंगे। 19 मई को मतदान प्रक्रिया शुरू होने से लेकर पूरी होने तक वे चुनाव पर निगरानी रखेंगे। दयानंद शिवालिक स्कूल नवांशहर में माइक्रो आब्जर्वरों को दी जा रही पहली ट्रेनिग के दौरान जानकारी दे रहे थे।

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बिना किसी बाधा समाप्त हो मतदान प्रक्रिया : डीसी

जिला चुनाव अफसर कम डिप्टी कमिश्नर विनय बबलानी ने इस मौके पर माइक्रो आब्जर्वरों से कहा कि उनकी जिम्मेदारी 19 मई को सुबह छह बजे मॉक पोल की निगरानी से शुरू होगी और शाम मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक रहेगी। वह इस बात को यकीनन बनाएंगे कि मतदान केंद्र में पूरी प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न पड़े।

पोलिंग बूथ पर जा सकेगा सिर्फ एक एजेंट

डीसी ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार के एक से अधिक पोलिग एजेंट को बूथ के भीतर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मॉक पोल के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रीजाइडिग अफसर उम्मीदवार के पोलिग एजेंटों की हाजिरी में एक-एक वोट प्रत्येक ईवीएम में नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार को डालने और उसके बाद उसका नतीजा तुरंत मौके पर दिखलाकर इस बात को यकीनी बनाएं कि ईवीएम और वीवीपीएटी ठीक ढंग से काम कर रहे हैं।

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