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सेल रिकार्ड न होने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस सस्पेंड

जासं, नवांशहर सेहत विभाग ने मेडिकल स्टोर की जांच के दौरान अनियमित्ता पकड़ा है। इस दौरान

By JagranEdited By: Published: Thu, 19 Jul 2018 06:37 PM (IST)Updated: Thu, 19 Jul 2018 06:37 PM (IST)
सेल रिकार्ड न होने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस सस्पेंड
सेल रिकार्ड न होने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस सस्पेंड

जासं, नवांशहर

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सेहत विभाग ने मेडिकल स्टोर की जांच के दौरान अनियमित्ता पकड़ा है। इस दौरान जांच टीम को सेल रिकार्ड नहीं मिला और टीम ने हैबिट फार्मिंग दवाइयां बरामद की। मेडिकल स्टोर में सेल रिकार्ड न मिलने वाले मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 21 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही सेहत विभाग की ओर से आठ मेडिकल स्टोर को भी नोटिस जारी किया जाएगा।

डीसी विनय बबलानी ने बताया कि मिशन तंदुरुस्त पंजाब के तहत क्वालिटी की व बढि़यां दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए व नशे के तौर इस्तेमाल की जाने वाली हैबिट फार्मिंग दवाइयों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सेहत विभाग की ओर से जांच की जा रही है। जांच के दौरान बंगा के शिव गंगा मेडिकल का लाइसेंस 21 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ हीं बंगा के मान मेडिकल एजेंसी व खटकड़कलां में हीर मेडीकोज से शिड्यूल एच -1 के तहत बिना पर्ची के न बिकने वाली दवाइयां बरामद की गई है। ये दवाइयां हैबिट फार्मिंग होती हैं। इसमें 650 कैप्सूल व गोलियां शामिल हैं।

डीसी ने बताया कि सिविल सर्जन व ड्रग इंस्पेक्टर को हिदायत दी गई है कि जिले में कोई भी झोला छाप डाक्टर या मेडिकल स्टोर डाक्टर की सलाह के बिना न बेची जाने वाली दवाइयों की बिक्री करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

डीसी ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों से सरकार की नशे के खिलाफ शुरु गई मुहिम में साथ देने व ऐसी कोई भी दवाई बिना बिल न खरीदने व न बेचने व शिड्यूल एच 1 के तहत हैबिट फार्मिंग दवाइयां बिना डाक्टर की पर्ची के न बेचने की अपील की।

ड्रग इंसपेक्टर ते¨जदर ¨सह ने बताया कि मेडिकल स्टोरों की जांच के दौरान नवांशहर के आशिमा मेडिकल हाल से 17 ऐसी दवाइयां बरामद की गई हैं, जो फिजिशियन सैंपल होने के कारण मेडिकल स्टोर पर नहीं रखी जा सकती।

शिव गंगा मेडिकल स्टोर समेत सात मेडिकल स्टोर की चे¨कग के दौरान कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उसका लाइसेंस सस्पेंड जोनल लाइसेंसी अथारिटी ने किया है। उक्त दुकान की जांच के दौरान न तो फार्मासिस्ट मौजूद था और न ही बिक्री का कई रिकार्ड मौजूद था। कुछ दवाइयां बिना बिल के व कुछ दवाइयां समय सीमा खत्म होने के बाद भी रखी गई मिली थी।

जिले के आठ और मेडिकल स्टोर के खिलाफ नोटिस जारी करने की सिफारिश की गई है। इसमें मान मेडिकल एजेंसी बंगा, आशिमा मेडिकल हॉल नवांशहर, जगतार मेडिकल हॉल सलोह, दुग्गल मेडिकल स्टोर काठगढ़, न्यू भूंबला मेडिकल स्टोर, चौधरी मेडिकल हॉल व दिलबाग मेडिकल स्टोर बलाचौर शामिल हैं। पहले की गई जांच में सात मेडिकल स्टोर को नोटिस जारी किए जा चुके हैं


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