हर कोई व्यक्ति उठाए मुफ्ता कानूनी सेवाओं का लाभ
जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के चेयरमैन कम जिला व सेशन जज एएस ग्रेवाल के नेतृत्व में गांव कोट रांझा में जागरूकता सेमिनार लगाया गया।
संवाद सूत्र, नवांशहर : नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (नालसा) तथा पंजाब कानूनी सेवाएं अथॉरिटी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के तहत जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के चेयरमैन कम जिला व सेशन जज एएस ग्रेवाल के नेतृत्व में गांव कोट रांझा में जागरूकता सेमिनार लगाया गया। कार्यक्रम को अथॉरिटी के सचिव हरप्रीत कौर चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने भी संबोधित किया। नालसा देश भर में कानूनी सहायता कार्यक्रम और योजनाएं लागू करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के दिशानिर्देश के तहत लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए लोक अदालतों का संचालन करना, मुफ्त कानूनी सेवाएं संपादित करना व प्रदान करना, किसी कानूनी कार्यवाही में कोर्ट फीस और देय अन्य सभी प्रभार भी अदा करवाता है। कानूनी कार्यवाही में वकील उपलब्ध करवाना, मुफ्त कानूनी सहायता पाने के पात्र, महिलाएं और बच्चे, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य, औद्योगिक श्रमिक बड़ी आपदाओं, हिसा, बाढ़, सूखे, भूकंप और औद्योगिक आपदाओं के शिकार लोग विकलांग व्यक्ति, हिरासरत में रखे गए लोग, ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आमदन तीन लाख रुपए से अधिक नहीं है, बेगार या अवैध मानव व्यापार के शिकार आदि मुफ्त कानूनी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। हरप्रीत कौर ने मुफ्त कानूनी सेवाओं सबंधी 1968 टोल फ्री नंबर की भी जानकारी दी। इस अवसर पर ऐडवोकेट दविदरजीत सिंह व पीएलवी बलदेव भारती भी शामिल थे।