चुनाव प्रचार सामग्री छपवाने के लिए पहले लेनी होगी इजाजत
पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के प्रत्याशियों को इस बार चुनाव प्रचार सामग्री छपवाने से पहले लेनी होगि अनुमति।
जागरण संवाददाता, नवांशहर : पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के प्रत्याशियों को इस बार चुनाव प्रचार सामग्री छपवाने के लिए पहले जिला प्रशासन कम चुनाव अधिकारियों से परमिशन लेनी होगी। ऐसा चुनाव आयोग की हिदायतों पर किया जा रहा है, ताकि कोई भी प्रत्याशी एक दूसरे के साथ लागत बाजी के कारण समाज में घृणा न फैला सके। जिला प्रशासन कम चुनाव अधिकारियों ने अलग-अलग विभागों से कर्मचारियों और अधिकारियों की टीमें बनाकर तीन शिफ्टें बनाई हैं। यह टीमें अपनी-अपनी शिफ्ट में 24 घंटे सोशल मीडिया से लेकर मैनुअल तरीके से प्रचारित प्रसारित की जा रही चुनाव सामग्री पर नजर रख रही हैं।
भड़काऊ या जनविरोधी कंटेंट न छाप सके
ऐसा किया जा रहा है, ताकि कोई भड़काऊ, घृणा फैलाने वाली जनविरोधी सामग्री छाप कर उसका प्रचार प्रसार न कर सके। जिला प्रबंधकीय कांपलेक्स में टीम बिठाई गई है, जो तीन शिफ्टों में 24 घंटे काम कर रही है। यह टीम सोशल मीडिया, अखबारों से लेकर अन्य प्लेटफार्म पर पूरी नजर रखे हुए है तथा लगातार समीक्षा कर रही है। इसके अलावा पेड न्यूज और दूसरी खबरों और गैर प्रमाणित विज्ञापनों पर भी नजर रखी जा रही है।
सोशल मीडिया प्लेटफार्म भी हो रहे चेक
सोशल मीडिया टीमों की तरफ से राजनीतिक पार्टियों के सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भी नजर रखी जा रही है। उम्मीदवारों की तरफ से दिए जाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट की भी चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार निगरानी की जाएगी। यदि किसी भी तरह की इलेक्ट्रानिक, प्रिट या सोशल मीडिया उल्लंघना सामने आती है तो उस पर तुरंत सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को नोटिस जारी करने के लिए कहा गया है।