आठ दुकानों पर सेहत विभाग का छापा, दो हफ्ते में मानकों पर खरे उतरने की चेतावनी जारी
त्योहारों के सीजन में मिठाइयों में मिलावट की घटनाएं बढ़ जाती है। इन्हें लेकर सेहत विभाग सजग हो गया।
जेएनएन, नवांशहर : त्योहारों के सीजन में मिठाइयों में मिलावट की घटनाएं बढ़ जाती है। इन्हें लेकर सेहत विभाग सजग हो गया। सेहत विभाग के फूड सेफ्टी विग के असिस्टेंट कमिश्नर के नेतृत्व में जिले में आठ स्थानों पर छापामारी की गई। खाद्य पदार्थो तैयार करने के लिए मानक पूरे न होने पर सभी को नोटिस जारी किया गया है। दुकानदारों को सफाई व्यवस्था व स्थितियों ठीक करने की हिदायत भी दी गई। असिस्टेंट फूड कमिश्नर मनोज खोसला ने कहा कि फूड सेफ्टी अफसर राखी विनायक व संगीता सहदेव की टीमों के द्वारा बलाचौर ब्लॉक, नवांशहर व महालों में आठ दुकानों की जांची की गई। इन दुकानों व वर्कशॉप को इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया और दो सप्ताह के भीतर स्थिति ठीक करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थ तैयार करने वालों को लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दुकानदारों को इन बातों पर देना होगा ध्यान
दुकानदार अपनी दुकानों में साफ सफाई का ध्यान रखें तथा वर्कशॉप के इर्द-गिर्द गंदगी न होने दें, दुकानों में जाले न लगे हों, फर्श गंदा न हो, फर्श और दीवारों पर टाइल लगी हो, दुकानों पर काम करने वाले कारीगरों के नाखून कटे हुए हो, दुकानदार अपनी साफ-सफाई का ध्यान रखने के साथ-साथ हाथों में दस्ताने सिर पर टोपी पहन कर रखें, एप्रन का इस्तेमाल करें, वर्कशॉप के भीतर जाने के लिए अलग से जूते का इस्तेमाल करें, कारीगरों की मेडिकल जांच हो, खाद्य पदार्थो को अच्छे ढंग से स्टोर किया जाए, अखबार के स्थान पर खाद्य पदार्थो को साफ सुथरे कपड़े से ढक कर रखें, मक्खियां-मच्छरों और कीड़े-मकौड़ों से बचाव के लिए योग्य उपाय किए जाएं, दुकान और वर्कशॉप का फूड सेफ्टी लाइसेंस बनवा कर योग्य स्थान पर लगाएं और साथ ही ग्राहक की जानकारी के लिए फूड सेफ्टी डिस्पले बोर्ड लगाया जाए और ढक्कन वाले डस्टबिन का इस्तेमाल किया जाए। खाद्य पदार्थो के लिए ये मानक जरूरी
उन्होंने कहा कि गर्म खाद्य पदार्थ 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखे जाएं। ठंडे खाद्य पदार्थ को 5 डिग्री पर रखा जाए। फिरोजन पदार्थो को माइनस 18 डिग्री पर स्टोर किया जाना चाहिए। सख्ती से बच नहीं पाएंगे दुकानदान
दुकानदार विभाग द्वारा जारी की गई अपील को नहीं मान रहे इसलिए नरमी को छोड़ सख्ती के साथ आने वाले समय में साफ सफाई तथा फूड सेफ्टी के मापदंडों अनुसार काम न करने वालों के कोर्ट चालान किए जाएंगे। इसके तहत एक लाख रुपये का जुर्माना तथा खराब होने वाली वस्तुएं बेचने और बनाने के आरोप में पांच लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। दुकानदार लालच में आकर किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ न करें।
मनोज खोसला, असिस्टेंट फूड कमिश्नर