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जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन करने पर 150 लोगों पर केस दर्ज

जागरण संवाददातानवांशहर थाना सदर बंगा पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन करन

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Jul 2021 10:27 PM (IST)Updated: Wed, 21 Jul 2021 10:27 PM (IST)
जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन करने पर 150 लोगों पर केस दर्ज
जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन करने पर 150 लोगों पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता,नवांशहर:

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थाना सदर बंगा पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन करने पर किरती किसान यूनियन के 150 सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एसएचओ नरेश कुमार ने बताया कि गांव खटकड़कलां में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्दू की मौजूदगी में किरती किसान यूनियन के करीब 150 सदस्यों ने नवजोत सिंह के खिलाफ व प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। जिसपर पुलिस ने उन सभी लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कारवाई शुरू कर दी है। जिले में सड़कों पर रोष प्रदर्शन पर मजिस्ट्रेट की पाबंदी

जागरण संवाददाता,नवांशहर:

जिले में सड़कों व चौकों को विभिन्न जत्थेबंदियों और यूनियनों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करके जाम करने पर जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर डा. शेना अग्रवाल ने पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 19 सितंबर, 2021 तक लागू रहेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार रोष धरनों के लिए जिले की तीनों सब डिवीजनों में स्थान निर्धारित किए गए हैं। कोई भी जत्थेबंदी या यूनियन इन स्थानों पर स्थानीय प्रशासन की पूर्व मंजूरी के बिना रोष प्रदर्शन नहीं कर सकेगी। रोष प्रदर्शनों के लिए जिन क्षेत्रों में पाबंदी लगाई गई है उनमें सब डिवीजन नवांशहर का दशहरा ग्राउंड और नगर कौंसिल नवांशहर के अधिकार क्षेत्र के तहत गांव गुजरपुर कलों का लगभग 40 कनाल क्षेत्रफल नजदीक रेलवे फाटक बंगा रोड नवांशहर, सब डिवीजन बंगा में पंचायती क्षेत्रफल, ग्राम पंचायत गांव पूनियां और सब डिवीजन बलाचौर में खेल मैदान व जगतपुर रोड शामिल है। निर्धारित स्थानों पर धरना देने की मंजूरी लेने के बाद लाउड स्पीकर की मंजूरी के लिए भी एसडीएम की आज्ञा जरूरी होगी।


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