नवांशहर जिले में आम, नीम, पीपल और बरगद के वृक्षों की कटाई पर पाबंदी
जिला मजिस्ट्रेट डा. शेना अग्रवाल ने फौजदारी जाब्ता संहिता 1973 (1974 का एक्ट-2) की धारा 144 अधीन मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की हद में हरे आम नीम पीपल और बरगद के बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्षों के काटने पर पूर्ण पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।
जागरण संवाददाता, नवांशहर : जिला मजिस्ट्रेट डा. शेना अग्रवाल ने फौजदारी जाब्ता संहिता 1973 (1974 का एक्ट-2) की धारा 144 अधीन मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की हद में हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्षों के काटने पर पूर्ण पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि यदि उक्त वृक्षों को विशेष हालात में काटना जरूरी हो, तो जंगलात विभाग की परवानगी के साथ ही काटे जाएं। इस मंतव्य के लिए वन विभाग की तरफ से वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जोकि पंजाब भूमि सुरक्षा एक्ट 1900 दफा -4 और 5 के अधीन वन क्षेत्रफल में परमिट देने के लिए अपनाई जाती है। आदेशों में कहा गया है कि यह देखने में आया है कि कुछ लोगों की तरफ से हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के वृक्षों को बिना वजह काटा जा रहा है। यह पेड़ प्राचीन समय से ही धार्मिक महत्ता रखते हैं और इनका वातावरण को प्रदूषण से बचाने में बड़ा योगदान है। इसके अलावा जंगली जीवों और पक्षियों आदि का रात को बसेरा भी आम तौर पर इन बड़े वृक्षों पर होता है। ऐसे वृक्षों की कटाई के साथ जहां वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस कारण इनकी कटाई पर रोक लगाई जानी जरूरी है। यह आदेश 16 अगस्त 2021 तक लागू रहेंगे।