विद्यार्थियों को बाल मजदूरी, बाल विवाह व महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताया
सरकारी हाई स्कूल अलाचौर में बच्चों के अधिकारों तथा सखी वन स्टाफ सेंटर में महिलाओं को दी जाने वाली निशुल्क सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के लिए सेमिनार लगाया गया।
जेएनएन, नवांशहर : सरकारी हाई स्कूल अलाचौर में बच्चों के अधिकारों तथा सखी वन स्टाफ सेंटर में महिलाओं को दी जाने वाली निशुल्क सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के लिए सेमिनार लगाया गया। बाल सुरक्षा अधिकारी स्माइली थिद तथा लीगल प्रोविशन अधिकारी अमनदीप कौर ने बाल श्रम निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, शिक्षा अधिकार 2009 तथा पोक्सो एक्ट 2012 के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों की सेहत के लिए घातक माने जाते उद्योग में काम करना नियमों के विरूद्धा है। यह एक कानून अपराध है। बाल मजदूरी करवाने वाले माता-पिता के साथ बच्चों को काम पर रखने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह में शामिल होने वाले व्यक्तियों को दो साल की कैद तथा एक लाख रुपये जुर्माना हो सकते है। उन्होंने पोक्सो अधिनियम के तहत बाल हेल्प लाइन टोल फ्री नंबर 1098 की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिसा पीड़ित महिलाओं को इस सेंटर में सेहत, कानूनी तथा मानसिक और पुलिस मदद उपलब्ध करवाई जाती है। कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पीड़ित महिलाओं को जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के माध्यम से वकील की सेवाएं निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। इस अवसर पर पीएलवी कमलजीत, देसराज बाली, मुख्य अध्यापक सरवण सिंह, सुखवंत कौर, नवजोत सिंह, डिपी खुराना, सुरिदर पाल, प्रतिभा शर्मा, तमन्ना आदि शामिल थे।