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नियमों को न मानने वाले मिठाई विक्रेताओं पर होगी कार्रवाई

नवांशहर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिठाइयों के डिब्बे या ट्रे के ऊपर बेस्ट बिफोर यूज लिखना जरूरी बना दिया है ताकि ग्राहकों को पता लग सके कि इस मिठाई की मियाद तो खत्म नहीं हुई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 30 Sep 2020 12:11 AM (IST)Updated: Wed, 30 Sep 2020 12:11 AM (IST)
नियमों को न मानने वाले मिठाई विक्रेताओं पर होगी कार्रवाई
नियमों को न मानने वाले मिठाई विक्रेताओं पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता,नवांशहर: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिठाइयों के डिब्बे या ट्रे के ऊपर बेस्ट बिफोर यूज लिखना जरूरी बना दिया है, ताकि ग्राहकों को पता लग सके कि इस मिठाई की मियाद तो खत्म नहीं हुई है। सहायक कमिश्नर फूड शहीद भगत सिंह नगर मनोज खोसला ने बताया कि यह कानून एक अक्तूबर 2020 से लागू हो जाएगा, जोकि मिठाइयों का कारोबार करने वाले सभी लोगों को मानना होगा। उन्होंने बताया कि इन आदेशों को लागू करवाने के लिए कमिश्नर फूड व प्रशासन पंजाब कुमार राहुल की ओर से सभी जिलों के सहायक कमिश्नर फूड को सख्त हिदायतें जारी की गई है। जिले के सभी मिठाई का कारोबार करने वालों को इन निर्देशों के बारे में बताया जा चुका है और आदेशों की सख्ती से पालना करने की हिदायत जारी की गई है। उन्होंने बताया कि पुरानी मिठाइयों में तेजाबी मादा बढ़ जाता है। इनको खाने से फूड प्वाइजनिग,बुखार, दस्त ,उल्टी और अन्य बीमारियां लग सकती है। यह मामला लोगों की सेहत के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए इन आदेशों को जिले में सख्ती से लागू करवाया जाएगा और आदेशों की उल्लंघन करने वालों के खिलाफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत बनती कार्रवाई की जाएगी।

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