नशीले पदार्थो के तीन मामलों में आरोपित भगोड़ा करार, केस दर्ज
नवांशहर पुलिस द्वारा नशीले पदार्थ की बरामदगी के आरोप में दर्ज तीन अलग-अलग मामलों में आरोपितों द्वारा अदालत में पेश न होने पर उनके खिलाफ भगोड़ा होने का केस दर्ज किया है।
जागरण संवाददाता, नवांशहर
पुलिस द्वारा नशीले पदार्थ की बरामदगी के आरोप में दर्ज तीन अलग-अलग मामलों में आरोपितों द्वारा अदालत में पेश न होने पर उनके खिलाफ भगोड़ा होने का केस दर्ज किया है।
इस बारे में थाना काठगढ़ के एएसआइ राजिदर कुमार ने बताया कि पुलिस ने 16 अप्रैल, 2002 को राजस्थान के जिला अलवर के गांव आजमगढ़ के रहने वाले गुड्डू यादव को 10 किलो चूरापोस्त के साथ पकड़ा था। अदालत ने वर्ष 2003 में उसे भगोड़ा करार दिया था। इस बारे में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ भगोड़ा होने के बारे में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
उधर, थाना सदर बंगा के एएसआइ अमरजीत सिंह ने बताया कि गांव गुणाचौर के रहने वाले किशोर कुमार को 20 जून, 2012 को पांच किलो चूरापोस्त सहित पकड़ा था। अदालत में पेश न होने के कारण 18 जनवरी, 2014 को अदालत ने किशोर कुमार को भगोड़ा करार दिया था। इस बारे में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ भगोड़ा होने का केस दर्ज किया है।
उधर, थाना राहों के एएसआइ कुलदीप सिंह ने बताया कि राहों के खोसला मोहल्ले के रहने वाले विशाल कुमार को 19 अप्रैल, 2007 को 90 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा था। 25 फरवरी, 2012 को अदालत ने उसे भगोड़ा करार दिया था। इस बारे में पुलिस ने उसके खिलाफ भगोड़ा होने का केस दर्ज किया है।
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प्रतिबंधित टीके व नशे की गोलियां बरामद, दो काबू
जागरण संवाददाता, नवांशहर
थाना राहों पुलिस ने नशे के तौर पर प्रयोग होने वाले 20 प्रतिबंधित टीकों व नशे की गोलियों के 41 पत्ते जब्त कर दो लोगों को काबू किया है। एएसआइ हंस राज ने बताया कि पुलिस रविवार को गश्त कर रही थी। इस दौरान जब वो टी प्वाइंट घक्केवाल पर थे, तो सामने से एक मोटरसाईकिल पर दो लोग आते दिखे। वे पुलिस को देख घबरा कर भागने की कोशिश करने लगे। जब दोनों को पकड़ कर तलाशी ली गई, तो उनके पास से नशे के तौर पर प्रयोग होने वाले 20 प्रतिबंधित टीके व नशे की गोलियों के 41 पत्ते बरामद हुए। जिन्हें जब्त कर पुलिस ने जिला मोहाली के थाना खरड़ के गांव खानपुर के रहने वाले सुखविदर सिंह व हरप्रीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।