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कोरोना के 45 नए केस, पांच की मौत

जिले में मंगलवार को कोरोना के जहां 45 नए केस आए वहीं पांच लोगों की मौत भी हो गई।

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Apr 2021 09:53 PM (IST)Updated: Tue, 20 Apr 2021 09:53 PM (IST)
कोरोना के 45 नए केस, पांच की मौत

जागरण संवाददाता,नवांशहर: जिले में मंगलवार को कोरोना के जहां 45 नए केस आए, वहीं पांच लोगों की मौत भी हो गई। सिविल सर्जन डा.जीके कपूर ने बताया कि 45 केस आने से कुल केस का आंकड़ा 8176 पर पहुंच गया है। इसके अलावा जहां अभी तक 7595 लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं 221 की जान भी जा चुकी है। कुल 182611 लोगों को सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले में इस समय 376 एक्टिव केस हैं। अभी तक 74425 लोगों की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। मंगलवार को नवांशहर से नौ , बंगा में चार, राहों में पांच, सुज्जों में चार मुज्जफरपुर में तीन, मुकंदपुर में दो व बलाचौर में 18 केस मिले हैं। बिना मास्क पहले 624 के करवाए कोविड टेस्ट , 63 के चालान भी काटे

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जागरण संवाददाता, नवांशहर: जिला पुलिस ने मंगलवार को जिले की हद में अलग -अलग मेडिकल टीमों को साथ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क घूमने वाले 624 व्यक्तियों के कोविड टेस्ट करवाकर बिना मास्क घूम रहे 63 व्यक्तियों के चालान भी काटे गए। एसएसपी अलका मीना ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से कोरोना महामारी संबंधी जारी किए गए दिशा -निर्देशों की पालना करने के लिए ही ऐसी कार्रवाई की जा रही है। इस भयानक बीमारी को हलके में न लें और कोरोना की रोकथाम के लिए टीका जरूर लगवाएं। 30 तक बार, सिनेमा हाल, जिम व कोचिग सेंटर बंद जागरण संवाददाता, नवांशहर: कोविड 19 की रोकथाम के लिए जिला मजिस्ट्रेट डा. शेना अग्रवाल ने पंजाब सरकार के जारी नए दिशा -निर्देशों के तहत जिले में 30 अप्रैल तक नई पाबंदियां लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान सभी बार, सिनेमा हाल, जिम, स्वीमिग पूल, कोचिग सेंटर व खेल कांप्लेक्स बंद रहेंगे। इस दौरान सभी रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे और इनको सिर्फ खाना घर ले जाने और होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। विवाह व अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्तियों से ज्यादा पर पाबंदी होगी । कहीं भी बड़ी भीड़ (धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक) में शामिल होकर आए व्यक्तियों को प्रोटोकॉल अनुसार पांच दिनों के लिए घर में एकांतवास रहना पड़ेगा। रात के क‌र्फ्यू का समय बढ़ाकर रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक किया गया है। जरूरी गतिविधियों जैसे उद्योगों में कामकाज के अलावा रेल, हवाई जहाज और बसों में आने-जाने वाले यात्रियों की यातायात को क‌र्फ्यू में छूट होगी। सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट (बसें, टैक्सियों व आटो) में लोगों की संख्या की साम‌र्थ्य 50 प्रतिशत रखी जाएगी।


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