साढ़े तीन साल पहले किया था कत्ल, अब काटेंगे जेल
सेशन जज अरुणवीर वशिष्ट की अदालत ने कत्ल केस के एक मामले में दो को कैद की सजा सुनाई गई।
संवाद सहयोगी, श्री मुक्तसर साहिब
सेशन जज अरुणवीर वशिष्ट की अदालत ने कत्ल केस के एक मामले में शामिल दोनों आरोपियों को अलग-अलग तौर पर उम्र कैद तथा दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
गांव लालबाई के रहने वाले गुरतेज सिंह जो सिचाई विभाग में गेज रीडर के पद पर कार्य कर रहा था। दो सितंबर 2017 को अपने भाई रेशम सिंह के पास जाने के लिए घर से गया था। उस समय उसकी जेब में 10 हजार रुपये थे। रास्ते में नवतेज सिंह व लखविदर सिंह उर्फ लखबीर सिंह निवासी गांव लालबाई के साथ शराब के ठेके पर उसका झगड़ा हो गया। जिसमें नवतेज सिंह तथा लखविदर सिंह ने उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में थाना लंबी में तीन सितंबर 2017 को नवतेज सिंह तथा लखविदर सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर जिला अटारनी नवदीप गिरधर की तरफ से दी गई दलीलों के साथ सहमत होते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा के साथ-साथ धारा 404 के अधीन तीन-तीन साल की कैद तथा जुर्माने की सजा अलग-अलग सुनाई है। दोनों दोषी अपने बचाव के लिए अभी उपरी अदालत में अपनी फाइल लगा सकता हैं, इसके लिए नियमानुसार उन्हें समय मिलेगा।
गौर हो कि जब हत्या हुई थी तो मामले को लेकर लोगों में काफी नाराजगी थी तथा लोगों ने पुलिस से आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी, हत्या के बाद पुलिस पर भी कई तरह के आरोप लगाए थे।