हुक्का बार पर लगाई पाबंदी
डीसी एमके अरा¨वद कुमार ने फौजदारी जाबत संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों की इस्तेमाल करते हुए जिला श्री मुक्तसर साहिब की सीमाओं के अंदर गुटखा पान मसाला और खाने
By JagranEdited By: Published: Thu, 21 Feb 2019 05:11 PM (IST)Updated: Thu, 21 Feb 2019 05:11 PM (IST)
संवाद सूत्र, श्री मुक्तसर साहिब
डीसी एमके अरा¨वद कुमार ने फौजदारी जाबत संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों की इस्तेमाल करते हुए जिला श्री मुक्तसर साहिब की सीमाओं के अंदर गुटखा, पान मसाला और खाने पीने वाली ओर चीजों जिन में तबाकू और निकोटीन हो को अलग -अलग फलेवरों आदि में डाल कर किसी भी बार / हुक्का बार /होटल /रैस्टोरैंट आदि में आने वाली को बेचने /सर्व करने और हुक्का बार चलाने पर मुकमल पाबंदी लगा दी है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और 5 अप्रैल 2019 तक लागू रहेंगे। आदेशों का उल्लघन करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें