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खली ने हाई कोर्ट में दी गिदड़बाहा कोर्ट से केस ट्रांसफर की अर्जी, जानें क्या है विवाद...

खली ने 26 अप्रैल 2019 को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की कि गिद्दड़बाहा कोर्ट के इस फैसले को बदलकर केस को जालंधर ट्रांसफर किया जाए।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sun, 05 May 2019 08:11 PM (IST)Updated: Sun, 05 May 2019 09:10 PM (IST)
खली ने हाई कोर्ट में दी गिदड़बाहा कोर्ट से केस ट्रांसफर की अर्जी, जानें क्या है विवाद...
खली ने हाई कोर्ट में दी गिदड़बाहा कोर्ट से केस ट्रांसफर की अर्जी, जानें क्या है विवाद...

जेेेेएनएन, गिद्दड़बाहा (श्री मुक्तसर साहिब)। नामी रेसलर द ग्रेट खली उर्फ दलीप सिंह राणा के साथ मिलकर उनकी आत्मकथा लिखने वाले विनीत बंसल ने खली पर समझौते की शर्तों का पालन न करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। मामले की सुनवाई गिद्दड़बाहा अदालत में चल रही थी। द ग्रेट खली उर्फ दलीप सिंह राणा ने गिदड़बाहा कोर्ट में चल रही केस सुनवाई को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

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लेखक विनीत बंसल ने खली के खिलाफ आत्मकथा के अधिकार बेचने के बाद दस्तावेजों के एग्रीमेंट के मुताबिक अपना हिस्सा न मिलने पर गिद्दबाहा कोर्ट में केस दर्ज करवाया था। खली ने गिद्दड़बाहा कोर्ट में अर्जी दी थी कि केस को जालंधर कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। 4 अप्रैल 2019 को हुई सुनवाई के बाद एडिशनल सिविल जज परङ्क्षवदर कौर (सीनियर डिवीजन), गिदड़बाहा, ने न सिर्फ खली की अर्जी को खारिज किया, बल्कि उन्हें अभी तक अपना लिखित बयान न जमा करवाने के लिए फटकार भी लगाई और उन्हें जल्द से जल्द अपना लिखित बयान दर्ज करवाने के लिए कहा था।

खली ने 26 अप्रैल 2019 को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की कि गिद्दड़बाहा कोर्ट के इस फैसले को बदलकर केस को जालंधर ट्रांसफर किया जाए और तब तक इस केस के संबंध में गिदड़बाहा कोर्ट की कार्रवाई पर भी रोक लगाई जाए। विनीत बंसल का कहना है कि उन्हें विश्वास है कि अदालत में उन्हें न्याय दिया जाएगा।

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