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प्रतिबंधित गोलियों के साथ दो काबू

थाना सिटी साउथ की पुलिस ने गांव मेहमा सिंह वाला रोड पर गश्त के दौरान 350 प्रतिबंधित गोलियों के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 01 Feb 2021 10:56 PM (IST)Updated: Mon, 01 Feb 2021 10:56 PM (IST)
प्रतिबंधित गोलियों के साथ दो काबू
प्रतिबंधित गोलियों के साथ दो काबू

संवाद सहयोगी,मोगा

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थाना सिटी साउथ की पुलिस ने गांव मेहमा सिंह वाला रोड पर गश्त के दौरान 350 प्रतिबंधित गोलियों के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया है।

थाना सिटी साउथ में तैनात सहायक थानेदार गुरजिदर सिंह ने बताया कि सहायक थानेदार हरजिदर सिंह पुलिस टीम के साथ गांव मेहमा सिंह वाला रोड पर गश्त कर रहे थे। इस दौरान एक खाली प्लाट में सतनाम सिंह व साहिल उर्फ सुक्खा बस्ती साधा वाली संदिग्ध अवस्था में बैठे हुए थे। शक के आधार पर तलाशी लेने पर सतनाम सिंह से 200 व साहिल से 150 प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुई। आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। डीसी ने बिना अनुमति लाउड स्पीकर बजाने पर लगाई पाबंदी संवाद सहयोगी,मोगा

जिला मजिस्ट्रेट संदीप हंस ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए

रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्ज 2000 के अनुसार लिखित मंजूरी के बिना किसी भी ऐसे ध्वनि यंत्र या शोर पैदा करने वाली सामग्री का प्रयोग करने पर पाबंदी लगाई है। यह आदेश उन लाउड स्पीकरों पर लागू नहीं होगा जिनका प्रयोग सरकारी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।

आर्केस्ट्रा बैंड, डीजे और लाउड स्पीकर, एंप्लीफायर के प्रयोग पर रात 10 बजे से प्रात: सात बजे तक पूर्ण पाबंदी होगी। यदि किसी ने इस समयावधि में लाउड स्पीकर चलाना है तो इसके लिए एसडीएम की मंजूरी लेनी पड़ेगी। यह हुक्म सभी संस्थाओं पर लागू होंगे। मैरिज पैलेसों में लाउड स्पीकरों की आवाज मैरिज पैलेस से बाहर नहीं जानी चाहिए। यदि इसका उल्लंघन होगा तो संबंधित आर्केस्टरा, डीजे और मैरिज पैलेस आदि सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


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