नगर निगम हर घर से उठाएगा कूड़ा, बाहर फेंके तो लगेगा जुर्माना
घर से निकला कूड़ा अब नगर निगम की टीम आपके घर से लेकर जाएगी। इसके एवज में लोगों को टैक्स देना होगा।
सत्येन ओझा, मोगा :
घर से निकला कूड़ा अब नगर निगम की टीम आपके घर से लेकर जाएगी। 200 वर्ग मीटर तक के मकान मालिक को इसके एवज में 50 रुपये, 500 वर्ग मीटर तक के मकान के लिए 100 रुपये प्रति महीने निगम को बतौर शुल्क भुगतान करना होगा, जिसकी कंप्यूटराइज रसीद मिलेगी। कचरा घर के बाहर फेंका तो 500 रुपये तक मौके पर ही जुर्माना देना होगा। चलती गाड़ी से रैपर, केले का छिलका आदि सड़क पर फेंका तो 250 रुपये तक मौके पर ही जुर्माना अदा करना पड़ेगा। शहर में अब सेकेंडरी डंप नहीं लगेंगे। निगम की गाड़ियां घर से ही कचरा उठाएंगी। सूखा व गीला कचरा अलग नहीं किया तब भी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
निगम कमिश्नर अनीता दर्शी ने बाताया कि पंजाब सरकार से योजना को मंजूरी मिल जाने के बाद प्रारंभिक चरण में शहर की पांच कामर्शियल सड़कों पर निगम की ट्रैक्टर ट्रालियां जाना शुरू हो गई हैं। दुकानदार या मेन सड़कों के किनारे रहने वाले लोग सीधे निगम की ट्रैक्टर ट्रालियों को ही कचरा दें।
उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में पूरे शहर में इस योजना को लागू किया जाएगा। गलियों आदि में निगम की 200 हाथ रेहड़ियां कचरा लेने जाएंगी। पहले चरण में योजना
जीटी रोड, अकालसर रोड, गांधी रोड, प्रताप रोड, मेन कोर्ट रोर्ड पर शुरू की गई है। यहां पर निगम की ट्रैक्टर ट्रालियां गीला व सूखा कचरा अलग-अलग लेने पहुंचना शुरू हो गई हैं। किसे कितना देना होगा भुगतान
50 से 200 वर्ग मीटर तक के मकान वाले को 50 रुपये, 500 वर्ग मीटर मकान वाले को 100 रुपये, गेस्ट हाउस से 1000 रुपये रेस्टारेंट (50 लोगों की सिटिग तक) 1500 रुपये, 50 से ज्यादा की सिटिग वाले को 2000 रुपये, थ्री स्टार होटल तक को 2000 रुपये, फोर से सेवन स्टार होटल को प्रति महीने तीन हजार रुपये निगम को भुगतान करना होगा।
इसके अलावा दुकान, ईटिग प्लेस, हलवाई की दुकान कॉफी हाउस, कैंटीन को 500 रुपये, जनरल हाउस सौ रुपये, शो रुपये 250 रुपये, ढाबा व मीट शॉप से 500 रुपये, 8000 वर्ग मीटर के मैरिज, पैलेस, बैंकट हाल, एक्जीबिशन, मेला स्थल को 1500 रुपये, इससे ज्यादा बड़े क्षेत्र में इस प्रकार की कामर्शियल गतिविधियां संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों से 2500 रुपये
सरकारी आफिस से 300 रुपये, शापिग माल, कांप्लेक्स प्रति दुकान से 300 रुपये, कामर्शियल आफिस, बैंक, इंश्योरेंस आफिस, पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन से 500 रुपये मासिक वसूली की जाएगी। नियम तोड़ा तो होगा जुर्माना
घर का कचरा गीला व सूखा अलग न करने पर सौ रुपये, मैरिज पैलेस, पार्टी हाल, फेस्टीवल हाल, पार्टी लोन, प्रदर्शनी, मेला स्थल पर 2000 रुपये, क्लब, सिनेमा हॉल, कम्युनिटी हॉल, मल्टीप्लेक्स मालिक को 2500 रुपये का जुर्माना मौके पर ही देना पड़ेगा।
सड़क, गलियों में कोई व्यक्ति कूड़ा फेंकते पकड़ा गया तो 500 रुपये जुर्माना होगा। होटल रेस्टोरेंट का मुलाजिम फेंकेगा तो 1000 रुपये, औद्योगिक इकाई का कूड़ा फेंकने पर 2000, शिक्षण संस्थाओं पर 1000 रुपये, हॉस्पिटल आदि पर 2000 मौक पर ही जुर्माना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर गोबर फेंका तो 1000 लगेगा जुर्माना
वाहनों से सड़क पर कूड़ा फेंकने पर 250 रुपये, गाय का गोबर सार्वजनिक स्थान पर फेंकने पर 1000 रुपये, बिल्डिग का मलबा सार्वजनिक स्थान पर फेंकने वाले को 1000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। इसी तरह नाली व सीवरेज में कचरा फेंकने पर 2000 रुपये जुर्माना होगा।
मेडिकल वेस्ड फेंका दो भरने होंगे दो हजार
खून, हड्डी या मरे जानवरों के अंग फेंकने पर 2000 रुपये, सब्जी बिक्रेताओं पर 1500 रुपये, नाई को बालों को सार्वजनिक स्थान पर फेंकने पर 1000 रुपये, हॉस्पिटल के कचरे को खुले में फेंकने पर 2000 रुपये जुर्माना देना होगा। नए प्रावधानों में खुले में पेशाब करने वाले पर 500 रुपये मौके पर ही जुर्माना होगा। कूड़े में आग लगाने पर भी जुर्माना
साधारण कूड़े में आग लगाने पर 2000 हजार रुपये बड़े पैमाने पर कचरे में आग लगाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना मौके पर ही अदा करना होगा। निगम कमिश्नर अनीता दर्शी के अनुसार ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।