वीकएंड कर्फ्यू के पहले दिन बाजारों में पसरा सन्नाटा
मोगा वीकएंड में पंजाब सरकार के आदेश के तहत कर्फ्यू लगने के तहत जिले के सभी शहरों में शनिवार को जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें बंद रहने के कारण दिनभर सन्नाटा पसरा रहा।
संवाद सहयोगी, मोगा
वीकएंड में पंजाब सरकार के आदेश के तहत कर्फ्यू लगने के तहत जिले के सभी शहरों में शनिवार को जरूरी सामान की दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें बंद रहने के कारण दिनभर सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि होटल, शराब के ठेके व जरूरी सामान की दुकानें वीकएंड के दोनों दिन खुले रखने की अनुमति दी है। ऐसे में लोग बेवजह घरों से बाहर नहीं आ सकेंगे।
डीसी संदीप हंस ने लॉकडाउन-3 के तहत आदेश जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि जिले में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मरीजों को देखते हुए वीकएंड के दोनों दिन लोग बेवजह घरो से बाहर निकलने से बचें।
डीसी संदीप हंस ने आदेश के अनुसार जिले की सभी नगर निगम, नगर कौंसिल, नगर पंचायतों में शनिवार व रविवार को 31 अगस्त तक वीकएंड पर कर्फ्यू दिनभर जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त निकाय क्षेत्रों में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक हफ्ते के सभी दिन रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। गैर जरूरी गतिविधियों के लिए यातायात पर पाबंदी रहेगी। जरूरी सेवाओं के साथ ही राष्ट्रीय राज मार्गो व जरूरत की वस्तुओं सहित यातायात, बसें, रेलगाड़ियों तथा जहाज से उतरने के बाद यात्रियों को उनकी मंजिलें तक पहुंचाने की अनुमति होगी।
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जरूरी सेवाओं के लिए छूट
जरूरी सेवाओं के सेहत, कृषि से संबंधित सामान, डेयरी और मछलियां, बैंक, एटीएम, स्टकॅक मार्केट, बीमा कंपनियां, ऑनलाइन टीचिग, पब्लिक सहूलियतें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज व कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में शिफ्टों का संचालन जारी रहेगा।
सरकारी और प्राइवेट दफ्तर, विजुअल व प्रिट मीडिया, हर किस्म की परीक्षाओं, यूनिवर्सिटी, बोर्ड, लोक सेवा कमीशन के दाखिले, टेस्ट के संबंध में व्यक्तियों व विद्यार्थियों की यातायात की मंजूरी होगी।
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ये है नया शेड्यूल
नए आदेश के अनुसार सभी दुकानें मॉल्स आदि अब सोमवार से शुक्रवार तक शाम 6.30 बजे तक खुल सकेंगे। शनिवार व रविवार को मॉल व गैर जरूरी सामान की दुकानें बंद रहेंगी। धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, होटल, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, स्टेडियम व पब्लिक कांप्लेक्स सप्ताह के सभी दिन शाम 6.30 बजे तक खुले रहेंगे। शराब के ठेके सप्ताह के सभी दिन 6.30 बजे तक खुलेंगे। जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के अनुसार कोविड-19 संक्रमण पर रोक लगाने के मकसद के साथ चार पहिया वाहन में चालक समेत केवल तीन व्यक्ति ही बैठ सकेंगे।
सभी बसों व पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों में 50 प्रतिशत सवारियों के बैठने की अनुमति है। किसी व्यक्ति को खड़े होकर सफर करने की आज्ञा नहीं होगी। शादी समागम में 30 व्यक्तियों व संस्कार तथा अंतिम अरदास के भोग के लिए 20 व्यक्तियों की मंजूरी दी गई है।