नो मास्क, नो सर्विस, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने कोरोना से संबंधित पाबंदियां एक फरवरी तक बढ़ा दी हैं।
संवाद सहयोगी, मोगा : जिला प्रशासन ने कोरोना से संबंधित पाबंदियां एक फरवरी तक बढ़ा दी हैं।
एडीशनल जिला मजिस्ट्रेट हरचरण सिंह ने बताया कि मास्क पहनना हर व्यक्ति के लिए जरूरी होगा। छह फुट की शारीरिक दूरी का पालन भी जरूरी होगा। नो मास्क नो सर्विस का नियम लागू रहेगा।
एडीसी ने बताया कि रात का कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। सभी गैर जरूरी गतिविधियां इस समय दौरान बंद रहेंगी। जरूरी गतिविधियों वाली इंडस्ट्री का शिफ्टों में संचालन होगा। सरकारी व प्राइवेट दफ्तर, नेशनल व हाईवे पर आवाजाही चालू रहेगी। बसों व हवाई जहाजों पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। दवाइयों व दवाइयों से संबंधित चीजों, वैक्सीन, मेडिकल यंत्र, मेडिकल टेस्टिग यंत्रों की किटों आदि की आवाजाही चालू रहेगी। 300 लोगों से ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। संबंधित जगह की क्षमता का 50 प्रतिशत लोग ही एकत्र हो सकेंगे।
सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, माल, रेस्टोरेंट, स्पा, जिम, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, म्यूजियम, चिड़ियाघर 50 प्रतिशत का सामर्थ्य के अनुसार ही खुलेंगे। पूरा स्टाफ वैक्सीनेट होना चाहिए। एसी बसों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही सवारियों लेकर चलने की मंजूरी होगी। नो मास्क, नो सर्विस का नियम अमल में लाया जाएगा। सारे प्राइवेट व सरकारी संस्थानों में जो व्यक्ति मास्क के बिना सेवाएं लेने आता है उसको किसी प्रकार की सेवा नहीं दी जाएगी। कोरोना की सारी डोज लगवा चुके या 72 घंटे पुरानी आरटीपीसीआर रिपोर्ट होने पर ही पंजाब में एंट्री हो सकेगी। उन्होंने कहा कि उक्त आदेशों की अवहेलना करने वालों व संस्थानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।