Move to Jagran APP

छेड़छाड़ करने वाले ग्रंथी को भेजा न्यायिक हिरासत में

मासूम बालिकाओं को गुरुवाणी का पाठ सिखाने की बजाय उन्हें कमरे में बुलाकर अश्लील हरकतें करने के आरोप में गिरफ्तार ग्रंथी के एक दिन के रिमांड पर पुलिस कुछ भी हासिल नहीं कर सकी है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 29 Nov 2019 10:14 PM (IST)Updated: Fri, 29 Nov 2019 10:14 PM (IST)
छेड़छाड़ करने वाले ग्रंथी को भेजा न्यायिक हिरासत में
छेड़छाड़ करने वाले ग्रंथी को भेजा न्यायिक हिरासत में

जागरण संवाददाता, मोगा : मासूम बालिकाओं को गुरुवाणी का पाठ सिखाने की बजाय उन्हें कमरे में बुलाकर अश्लील हरकतें करने के आरोप में गिरफ्तार ग्रंथी के एक दिन के रिमांड पर पुलिस कुछ भी हासिल नहीं कर सकी है। शुक्रवार को उसे अदालत में पेश किया, जहां से ग्रंथी को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया।

loksabha election banner

गौरतलब है कि 15 दिन पुराना ं मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार सरंक्षण में पहुंचने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी। पुलिस ने ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट फ‌र्स्ट क्लास दलजीत कौर की अदालत में आरोपित पेश कर वहां से एक दिन का रिमांड हासिल किया था लेकिन रिमांड की अवधि में पुलिस कुछ भी नया नहीं उगलवा सकी।

थाना धर्मकोट में दी गई शिकायत में कहा गया था कि गांव इंद्रगढ़ गुरुद्वारा जीवन सिंह में पिछले तीन साल से ग्रंथी के रूप में काम कर रहे गांव बैहनीवाल निवासी गुरजीत सिंह आठ से दस साल की लड़कियों को गुरवाणी के पाठ सिखाता था। इस दौरान मौका पाकर वह लड़कियों को अपने कमरे में अकेले बुलाकर उनके साथ छेड़छाड़ करता था। साथ ही उन्हें धमकियां देता था कि अगर उन्होंने ये बात किसी को बताई तो उनके मां-बाप की हत्या कर नहर में फेंक देगा। रोज रोज की छेड़छाड़ से तंग आकर कुछ बच्चियां इस कदर सहम गईं कि उन्होंने गुरुद्वारा साहिब जाने से मना कर दिया। परिजनों ने काफी जोर डालकर बच्चियों से पूछताछ की तो उन्होंने पूरे मामले की जानकारी परिवार के लोगों को दे दी। इस बात को लेकर गांव में ग्रंथी का विरोध शुरू हो गया, लेकिन गांव का ही एक पक्ष ग्रंथी के साथ खड़ा हो गया, जिसके चलते काफी समय से विवाद चल रहा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। 26 नवंबर को इस मामले की शिकायत मोगा में लगी राष्ट्रीय बाल सरंक्षण आयोग की अदालत में आई तो आयोग ने मामले को गंभीरता से लिया। उसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने 27 नवंबर की देर शाम को आरोपित ग्रंथी गुरजीत सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ व प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सैक्युअल ह्रासमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। वीरवार को उसे अदालत में पेश कर एक दिन का रिमांड हासिल कर लिया।

आरोपित पर पहले भी लग चुके हैं छेड़छाड़ के आरोप

थाना धर्मकोट की सब इंस्पेक्टर सुनीता रानी ने बताया कि आरोपित ग्रंथी को इससे पहले कोकरी व भिडर कलां गुरुद्वारे से भी अश्लील हरकतें करने के आरोप में गुरुद्वारा कमेटियों ने चुपचाप वहां से बिना कार्रवाई किए निकाल दिया था। आरोपित ग्रंथी एक लड़के और एक लड़की का पिता है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.