मास्क का प्रयोग न करने पर देना होगा 200 रुपये का जुर्माना
सरकारी आदेश के बाद भी लोग भी बिना मास्क के सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए सेहत विभाग के आदेशों के अनुसार बिना मास्क के चलने वाले लोगों को 200 रुपये जुर्माना अदा करने का प्रावधान रखा है।
संवाद सहयोगी, मोगा : सरकारी आदेश के बाद भी लोग भी बिना मास्क के सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए सेहत विभाग के आदेशों के अनुसार बिना मास्क के चलने वाले लोगों को 200 रुपये जुर्माना अदा करने का प्रावधान रखा है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 100 रुपये और घर में एकांतवास किए जाने की उल्लंघना करने पर 500 रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं।
सरकारी आदेशों का करे पालन
डीएसपी सिटी परमजीत सिंह संधू ने बताया कि कोरोना संक्रमण की लड़ाई लड़ने में हर व्यक्ति ने बेहतर योगदान दिया है। वहीं अब कोरोना से राहत मिलने के उपरांत कर्फ्यू से मिली राहत का जहां हम सब को सही ढंग से फायदा लेना चाहिए।
थूकने पर अदा करना होगा 100 रुपये
सार्वजनिक स्थल पर थूकने के एवज में जहां 100 रूपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। वही घर में एकांतवास रखे गए व्यक्ति द्वारा सेहत विभाग के आदेशों की अनदेखी करने को लेकर 500 रुपये जुर्माना लिया जाएगा।