जिस पर दुष्कर्म की एफआइआर दर्ज कराई, उसी के साथ चली गई महिला
पति की मौत के बाद 33 वर्षीय महिला ने जिस स्टेंटबाज के खिलाफ दुष्कर्म करने व दोस्त को परोसने के साथ वीडियो बनाने का केस दर्ज कराया केस दर्ज होने के बाद देर शाम को उसी के साथ चली गई।
जागरण संवाददाता, मोगा : पति की मौत के बाद 33 वर्षीय महिला ने जिस स्टेंटबाज के खिलाफ दुष्कर्म करने व दोस्त को परोसने के साथ वीडियो बनाने का केस दर्ज कराया, केस दर्ज होने के बाद देर शाम को उसी के साथ चली गई।
थाना धर्मकोट के डीएसपी यादविदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में दो आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। शाम को महिला पक्ष के लोगों ने बताया कि शिकायतकर्ता के घर आरोपित व्यक्ति पहुंचा था, महिला उसके साथ ही चली गई है।
जानकारी के अनुसार धर्मकोट क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 33 साल की महिला की अपने ही एक विवाहित रिश्तेदार गगनपाल सिंह के साथ दोस्ती हो गई थी। गगनपाल सिंह गांव के मेलों में स्टंट करता था, ट्रैक्टर आदि को वह दांतों से खींचता था। दोस्ती के बाद दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन गए थे। इस मामले में पीड़ित महिला ने इसी साल 25 अक्टूबर को एसएसपी से शिकायत की थी कि गगनपाल सिंह पुत्र बलबंत सिंह निवासी माहला कलां ने उससे बातों लेकर दोस्ती कर ली, उसके साथ नाजायज संबंध भी बना लिए थे। बाद में वह उसे चंडीगढ़ एक होटल में ले गया था। जहां गगनपाल ने अपने दोस्त सूरज निवासी गुड़गांव को भी बुला लिया था। होटल में सूरज ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसका गगनपाल ने वीडियो बना लिया था। बाद में गगनपाल वीडियो के माध्यम से उसे ब्लेकमेल करता रहा। उसके 25 तोले सोने के जेवरात भी हड़प लिए। उसकी कोठी भी बेचने की कोशिश की। तंग आकर पीड़िता ने 25 अक्टूबर की शाम को एसएसपी को लिखित शिकायत देकर इंसाफ की गुहार लगाई थी।
इस मामले में मंगलवार सुबह पीड़ित के भाई ने बताया कि वह अपनी बहन के एसएसपी, डीएसपी व एक विधायक के पास इंसाफ के लिए चक्कर लगाता रहा, लेकिन बीस दिन तक किसी ने इस मामले में सुनवाई नहीं की। थाना धर्मकोट में इस मामले में सोमवार देर रात को गगनपाल व सूरज के खिलाफ दुष्कर्म व आइटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। इसके बाद दोपहर में पीड़ित के भाई के सुर बदल गए। फोन पर उसने बताया कि उसे कुछ नहीं पता है। एक विधायक का नाम लेते हुए बताया कि आप उनसे बात करें वहीं बताएंगे। शाम को थाना धर्मकोट के डीएसपी यादविदर सिंह बाजवा ने बताया कि उन्होंने पीड़ित पक्ष को बुलाया था, शाम को लड़की के घरवालों ने बताया कि आरोपित उनके घर आया था, लड़की उसी के साथ चली गई है। यह है कानून
जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुनील गर्ग का कहना है कि दुष्कर्म कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इसमें समझौता नहीं हो सकता है। मामला अदालत में ही जाएगा, जब आरोपित पहले से शादीशुदा है तो पुलिस उनकी शादी भी नहीं करा सकती है, क्योंकि पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कानूनन वैध नहीं है।