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जिले में अब रात 9 बजे तक खुलेंगी दुकानें : डीसी

मोगा डीसी संदीप हंस ने वीरवार को जिले के लोगों से फेसबुक पर लाइव हुए। इस दौरान उन्होंने कोरोना के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की और लोगों के सवालों का जवाब दिया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 10 Sep 2020 11:01 PM (IST)Updated: Thu, 10 Sep 2020 11:01 PM (IST)
जिले में अब रात 9 बजे तक खुलेंगी दुकानें : डीसी
जिले में अब रात 9 बजे तक खुलेंगी दुकानें : डीसी

संवाद सहयोगी, मोगा

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डीसी संदीप हंस ने वीरवार को जिले के लोगों से फेसबुक पर लाइव हुए। इस दौरान उन्होंने कोरोना के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की और लोगों के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान उनके साथ एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर, एक मनोचिकित्सक और एक कोरोना योद्धा भी उपस्थित रहे। डीसी ने स्वास्थ्य विशेषज्ञ और कोरोना योद्धा के विचारों को लोगों के सामने रखकर सैंपल न देने पर आधारहीन और झूठी अफवाह पर खुलकर बात की और लोगों से मिशन फतेह को सफल बनाने के लिए पंजाब सरकार व स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जिले के निवासियों को शरारती उपद्रवियों की बातों में नहीं आना चाहिए और जल्द से जल्द कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए।

अनलॉक -4 के बारे में पहले निर्देशों के तहत जारी प्रतिबंधों में आंशिक छूट के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जिला नगर निगम मोगा, नगर परिषद बाघापुराना, धर्मकोट व निहाल सिंह वाला और नगर पंचायत बधनीकलां, कोटइसे खां व फतेहगढ़ पंजतुर में ये नए दिशा-निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब नए दिशा-निर्देशों के तहत जिले में आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की दुकानें तथा मॉल सोमवार से शनिवार रात 9 बजे तक खुले रहेंगे और रविवार को पूरी तरह से बंद रहेंगे।

जिले में खेल परिसर, स्टेडियम, सार्वजनिक परिसर, रेस्तरां (मॉल और रेस्तरां मालिकों सहित), शराब के ठेके सप्ताह के सभी दिन रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। होटल भी हमेशा की तरह खुले रहेंगे। धार्मिक स्थल भी सप्ताह में सभी दिन 9 बजे तक खुले रहेंगे। दूध और दूध की डेयरियां सप्ताह के सभी दिन सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी।

जिला मोगा की सीमा के भीतर पड़ने वाले सभी नगर निगम व नगर परिषद और नगर पंचायत रविवार को पूरे दिन और रात 9:30 बजे से सुबह 5 बजे तक क‌र्फ्यू के तहत होंगे। इस दौरान सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध होगा। मगर, आवश्यक गतिविधियों और सेवाओं पर, राष्ट्रीय और रेल मार्गों पर व्यक्तियों और सामान का परिवहन और बसों, ट्रेनों और जहाजों से उतरने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक कार्य की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, कृषि संबंधी गतिविधियों, डेयरी और मछली पकड़ने की गतिविधियों, बैंकों, एटीएम, शेयर बाजार, बीमा कंपनियों, ऑनलाइन शिक्षण, सार्वजनिक सुविधाओं, सार्वजनिक परिवहन उद्योगों और निर्माण उद्योगों, सरकार में बदलाव और निजी कार्यालय, दृश्य और प्रिट मीडिया आदि आवश्यक सामान/सेवाएं आदि की अनुमति होगी।

अस्पताल, लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर और ड्रग स्टोर जैसे हेल्थकेयर संस्थान सप्ताह में हर समय खुले रह सकते हैं। सभी प्रकार की परीक्षाओं, विश्वविद्यालयों/बोर्डो, सार्वजनिक उपक्रम आयोगों द्वारा आयोजित प्रवेश/प्रवेश परीक्षाओं के संबंध में व्यक्तियों और छात्रों के परिवहन की अनुमति होगी।

ड्राइवर सहित केवल तीन व्यक्तियों को फोर व्हीलर में बैठने की अनुमति होगी। सभी बसों और सार्वजनिक परिवहन वाहनों को 50 प्रतिशत तक बैठने की अनुमति होगी और किसी को भी खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। विवाह कार्यक्रम के लिए 30 व्यक्तियों की भीड़ को अनुमति दी जाएगी और अंतिम संस्कार/अंतिम प्रार्थना के भोग के लिए 20 व्यक्तियों को अनुमति दी रहेगी।

डीसी ने रविवार को मोगा के लोगों से प्रमुख शहरों लुधियाना, पटियाला और जालंधर की अनावश्यक यात्रा से परहेज करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उपरोक्त आदेशों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों / संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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