Move to Jagran APP

आरा रोड पर अस्पताल वाले बांट रहे बीमारियां

शहर में अस्पतालों का बड़ा हब बन चुके आरा रोड पर अस्पताल आसपास फेंकी जा रही गंदगी।

By JagranEdited By: Published: Sat, 09 Jan 2021 07:23 AM (IST)Updated: Sat, 09 Jan 2021 07:23 AM (IST)
आरा रोड पर अस्पताल वाले बांट रहे बीमारियां
आरा रोड पर अस्पताल वाले बांट रहे बीमारियां

सत्येन ओझा, मोगा

loksabha election banner

शहर में अस्पतालों का बड़ा हब बन चुके आरा रोड पर अस्पताल आसपास के क्षेत्र में बीमारियां बांट रहे हैं। क्योंकि आसपास के अस्पतालों से निकलने वाला बायोवेस्ट सुबह होने से पहले ही आरा रोड की सड़क पर खुले में फेंक दिया जाता है, एक जनवरी से शुरू हुए स्वच्छता प्रोग्राम में बायोवेस्ट फेंकने पर तगड़ा जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। लेकिन आरा रोड पर हर दूसरे दिन निगम की ट्रैक्टर ट्राली पहुंच रही है, लेकिन निगम के मुलाजिम बायोवेस्ट खुले में पड़ा देख न तो उसे उठाते हैं न ही अभी तक किसी हास्पिटल पर जुर्माना किया गया है।

दैनिक जागरण की टीम सोमवार को आरा रोड़ पर पहुंची, इस रोड पर करीब सात हास्पिटल हैं। दिन भर इस रोड पर अस्पतालों के बाहर लक्जरी गाड़ियों का जमावड़ा देख साफ संकेत था कि अस्पतालों में आने वाले मरीजों की संख्या हर रोज काफी ज्यादा रहती है।दोपहर लगभग साढ़े 12 बजे आरा रोड के करीब आधा किलोमीटर हिस्से में अस्पतालों से निकला बायोवेस्ट सड़क पर पड़ा था, जिसमें बड़ी संख्या उपयोग किए गए सेनेटरी पैड्स, सीरिज, दवाओं की खाली शीशियां, खून से लथपथ कॉटन पड़े हुए थे।

इस क्षेत्र में रहने वाले एडवोकेट सचिन मेहरा ने बताया कि इस क्षेत्र में सफाई कर्मचारी कोई नहीं आता है। कचरा उठाने वाली निगम की ट्रैक्टर ट्राली जरूर इस क्षेत्र में हर दूसरे दिन आती है, लेकिन निगम के मुलाजिम बायोमेडिकल वेस्ट उठाकर नहीं ले जाते हैं, जिस कारण पूरे दिन यहां आसपास फैलता रहता है। ये है जुर्माने का प्रावधान

घर का कचरा गीला व सूखा अलग न देने पर सौ रुपये, मैरिज पैलेस, पार्टी हाल, फेस्टीवल हाल का कूड़ा सड़क पर फेंकने पर 2000 रुपये, क्लब, सिनेमा हाल, कम्युनिटी हाल, मल्टीप्लेक्स मालिक को 2500 रुपये, सड़क, गलियों में कोई व्यक्ति कूड़ा फेंकते पकड़ा गया तो 500 रुपये जुर्माना होगा। होटल रेस्टोरेंट का मुलाजिम फेंकेगा तो 1000 रुपये, औद्योगिक इकाई का कूड़ा फेंकने पर 2000, शिक्षण संस्थाओं पर 1000 रुपये, हास्पिटल आदि पर 2000 मौक पर ही जुर्माना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर गोबर फेंका तो 1000 लगेगा जुर्माना

वाहनों से सड़क पर कूड़ा फेंकने पर 250 रुपये, गाय का गोबर सार्वजनिक स्थान पर फेंकने पर 1000 रुपये, बिल्डिंग का मलबा सार्वजनिक स्थान पर फेंकने वाले को 1000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। इसी तरह नाली व सीवरेज में कचरा फेंकने पर 2000 रुपये जुर्माना होगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.