राष्ट्रीय लोक अदालत 11 को, तैयारियों को लेकर किया विमर्श
। नेशनल लीगल सर्विसेज अथारिटी नई दिल्ली व पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथारिटी मोहाली के दिशा-निर्देशों पर हर जिले में एक स्थायी लोक अदालत स्थापित की गई है।
संवाद सहयोगी,मोगा
नेशनल लीगल सर्विसेज अथारिटी नई दिल्ली व पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथारिटी मोहाली के दिशा-निर्देशों पर हर जिले में एक स्थायी लोक अदालत स्थापित की गई है। स्थायी लोक अदालतों की स्थापना लीगल सर्विसेज अथारिटी एक्ट 1987 की धारा 22-बी के तहत हुई है।
ये जानकारी सीजेएम अमरीश कुमार ने दी। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि स्थायी लोक अदालत की स्थापना जन उपयोगी सेवाओं के मामलों को कोर्ट में जाने से पहले ही आपसी रजामंदी से हल करने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि जिला सेशन जज कम चेयरपर्सन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी मोगा मनदीप पन्नू की अध्यक्षता में सोमवार को जिले के विभिन्न विभागों के साथ स्थायी लोक अदालतों में पड़े लंबित केसों व नए प्री-लिटीगेटिव केस लगवाने संबंधी बैठक की गई। उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जा रही है तथा हमें सारे विभागों के अधिकारियों को चाहिए कि अपने विभागों में पड़े लंबित केसों का हल इन लोक अदालतों में करवाना यकीनी बनाएं। उन्होंने आम जनता से अपील की कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ लिया जाए।