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भावना बांसल, एसके बांसल व इंदु पुरी जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की सदस्य नियुक्त

। न्यायिक विभाग की सिफारिश पर पंजाब सरकार के नोटिफिकेशन के तहत समाजसेविका भावना बांसल एसके बांसल एवं इंदु पुरी को कानूनी सेवाएं अथारिटी का सदस्य नियुक्त किया गया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 08 Dec 2021 04:21 PM (IST)Updated: Wed, 08 Dec 2021 04:21 PM (IST)
भावना बांसल, एसके बांसल व इंदु पुरी जिला 
कानूनी सेवाएं अथारिटी की सदस्य नियुक्त
भावना बांसल, एसके बांसल व इंदु पुरी जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की सदस्य नियुक्त

संवाद सहयोगी,मोगा

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न्यायिक विभाग की सिफारिश पर पंजाब सरकार के नोटिफिकेशन के तहत समाजसेविका भावना बांसल, एसके बांसल एवं इंदु पुरी को कानूनी सेवाएं अथारिटी का सदस्य नियुक्त किया गया।

बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह के साथ सभी सब डिवीजनों में पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथारिटी के सदस्य नियुक्त कर दिए गए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 39-ए के अनुसार सरकार ने जरूरतमंद लोगों के लिए सभी सब डिवीजनों में कमेटियां गठित की हैं। न्याय प्रणाली में यह भी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक व अन्य कारणों के कारण न्याय से वंचित न रह जाए। लीगल सर्विस अथारिटी एक्ट 1987 भारत में नौ नवंबर 1995 को लागू हुआ था। पंजाब सरकार ने पंजाब कानूनी सेवाएं अथारिटी का गठन चार अक्तूबर 1996 को किया। इस अथारिटी के चीफ संरक्षक पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है।

नवनियुक्त सदस्य भावना बांसल, एसके बांसल एवं इंदु पुरी ने कहा कि जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है वह उसे पूरी तनदेही से निभाएंगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण लोगों को भी मुफ्त कानूनी सलाह व कानूनी सेवाएं मुहैया करवाने के लिए लीगल पेड क्लीनिकों की स्थापना दूर दराज गांवों में भी की जा रही है। जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के चेयरमैन जिला सेशन जज, डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी, एडिशनल जिला सेशन जज, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, सचिव जिला लीगल सर्विसेज अथारिटी, जिला अटार्नी, जिला पब्लिक रिलेशन अफसर सदस्य होते हैं। इन्हीं के साथ-साथ भावना बांसल, एसके बांसल, इंदु पुरी भी इस नई कमेटी के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। नवनियुक्त सदस्यों ने विश्वास दिलाया कि कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से पैनल वकीलों, पैरा लीगल वालंटियरों, विद्यार्थियों, अध्यापकों, पंचों, सरपंचों, समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, डाक्टरों, सरकारी व गैर सरकारी कर्मचारियों, पुलिस व प्रशासन के सहयोग से लोगों को कानूनी सेवाएं मुहैया करवाने के लिए तत्पर रहेंगे।


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