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गांधी व एफसीआइ रोड पर दिन में भारी वाहनों पर पाबंदी

मोगा जिला मजिस्ट्रेट संदीप हंस ने कहा है कि गांधी रोड रेलवे फाटक मोगा में गत दिनों हुए सड़क हादसे में गरिमा अग्रवाल नामक महिला की मौत हुई है। इस बारे में शहर की विभिन्न जत्थेबंदियों द्वारा धरने दिए गए थे तथा कुछ मांग पत्र प्राप्त हुए थे।

By JagranEdited By: Published: Tue, 01 Dec 2020 04:04 PM (IST)Updated: Wed, 02 Dec 2020 07:29 AM (IST)
गांधी व एफसीआइ रोड पर दिन में भारी वाहनों पर पाबंदी
गांधी व एफसीआइ रोड पर दिन में भारी वाहनों पर पाबंदी

संवाद सहयोगी, मोगा

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जिला मजिस्ट्रेट संदीप हंस ने कहा है कि गांधी रोड रेलवे फाटक मोगा में गत दिनों हुए सड़क हादसे में गरिमा अग्रवाल नामक महिला की मौत हुई है। इस बारे में शहर की विभिन्न जत्थेबंदियों द्वारा धरने दिए गए थे तथा कुछ मांग पत्र प्राप्त हुए थे। उन्होंने बताया है कि रेलवे स्टेशन के रेल हेड पर लोडिग व अनलोडिग होने के कारण गांधी रोड पर ट्रकों की मूवमेंट बड़ी संख्या में रहती है। जिस कारण ट्रैफिक की हर समय समस्या रहती है। इसके कारण पहले भी बहुत सारे सड़क हादसे हो चुके हैं। जिसमें जान व माल का भी नुकसान हो चुका है। वहीं गांधी रोड शहर की घनी आबादी में हैं तथा इस रोड पर दो स्कूल, दो गोशाला, स्वर्ग आश्रम, जीएसटी भवन व कई दुकानें भी स्थित हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि उक्त सड़क हादसे व ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए आम लोगों के हित में धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए गांधी रोड व एफसीआइ रोड पर भारी वाहनों की एंट्री पर सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक पूर्ण तौर पर पाबंदी लगा दी गई है।

उन्होंने बताया है कि भारी वाहनों को अब केवल रात 9 बजे से सुबह आठ बजे तक एंट्री करने की मंजूरी होगी। वहीं रेल हेड जहां वाहन पार्क होंगे, वे सुबह आठ बजे के बाद नहीं चलेंगे।

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हुक्का बार भी रहेंगे बंद

संवाद सहयोगी, मोगा

जिला मजिस्ट्रेट न हुक्का बारों पर भी पाबंदी लगाई है। यह आदेश 31 जनवरी, 2021 तक लागू रहेंगे। उन्होंने बताया है कि सिविल सर्जन के ध्यान में लाया गया है कि जिले में काफी गिनती में हुक्का बार चल रहे हैं, जहां तंबाकू आदि वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जो सेहत के लिए खतरनाक हैं। ऐसे में अब किसी भी होटल, रेस्तरां या किसी भी जगह पर हुक्का बार नहीं चलाए जा सकते।

उन्होंने कहा कि आम लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए तथा नौजवानों, स्कूलों व कालेजों के विद्यार्थियों को इस कुरीति से बचाने के लिए यह पाबंदी लगाई है।

लाउडस्पीकरों पर रात 10 से सुबह 7 बजे तक पाबंदी

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति शोर प्रदूषण वाले यंत्रों को समर्थ अधिकारी की लिखित मंजूरी के बिना प्रयोग नहीं करेगा। मैरिज पैलेसों में लाउड स्पीकरों की आवाज मैरिज पैलेस से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर इसकी अवहेलना होने पर संबंधित आरकेस्ट्रा, डीजे व मैरिज पैलेस आदि सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरकेस्ट्रा बैंड, डीजे, लाउड स्पीकरों, एप्लीफायर के प्रयोग पर रात 10 बजे से सुबह सात बजे तक पूर्ण पाबंदी होगी। सुबह सात बजे से रात 10 बजे तक अगर किसी ने लाउड स्पीकर चलाना है, तो इसे केवल एसडीएम की मंजूरी के बाद ही चलाया जा सकेगा। यह आदेश सभी संस्थानों पर लागू किए गए हैं।


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