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हादसों में मौत के मामलों में दो परिवारों को मिला चार लाख रुपये का मुआवजा

विभिन्न सड़क हादसों में मौत के दो अलग-अलग मामलों में जिला मुआवजा कमेटी ने चार लाख रुपये का अवार्ड पास कर दोनों पीड़ित परिवारों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा राशि का चेक प्रदान किया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 03 Dec 2021 03:28 PM (IST)Updated: Fri, 03 Dec 2021 03:28 PM (IST)
हादसों में मौत के मामलों में दो परिवारों को मिला चार लाख रुपये का मुआवजा
हादसों में मौत के मामलों में दो परिवारों को मिला चार लाख रुपये का मुआवजा

संवाद सहयोगी, मोगा : विभिन्न सड़क हादसों में मौत के दो अलग-अलग मामलों में जिला मुआवजा कमेटी ने चार लाख रुपये का अवार्ड पास कर दोनों पीड़ित परिवारों को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा राशि का चेक प्रदान किया।

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जिला एवं सेशन जज एवं चेयरपर्सन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी मनदीप पन्नू की अध्यक्षता में सीजेएम कम सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अमरीश कुमार, मेंबर पीड़ित मुआवजा कमेटी ने ये फैसला लिया है।

सीजेएम अमरीश कुमार ने बताया कि जिले के दुन्नेके गांव निवासी एक व्यक्ति की पत्नी की एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से सड़क हादसे में मौत हो गई थी। जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के सेमिनारों के माध्यम से पीड़ित परिवार को पता चला कि ऐसे मामलों में मुआवजा मिल सकता है, उसी के आधार पर उन्होंने आवेदन किया था। कमेटी ने विचार विमर्श के बाद उन्हें दो लाख रुपये का अवार्ड पास किया।

एक अन्य मामले में शहर के धर्म सिंह नगर निवासी महिला के पति की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। पीड़ित की पत्नी ने मुआवजा के लिए आवेदन किया था। कागजी कार्रवाई पूरी होने पर उसे दो लाख रुपये का अवार्ड पास किया गया। पंजाब विक्टिम मुआवजा स्कीम 2011 के तहत तेजाब पीड़ितों, हादसों में मौत, तेजाब के हमले की शिकार, रेप पीड़ित, हत्या रेप के साथ ही नाबालिग के शारीरिक शोषण, मानव तस्करी के पीड़ित के पुनर्वास के लिए, मौत के बाद हादसों में स्थाई अपंगता, शरीर को 25 प्रतिशत से ज्यादा प्रभावित करने वाले के मामले, भ्रूण के नुकसान या जनन शक्ति के नुकसान के केसों में मुआवजा दिया जाता है।

इस स्कीम के तहत योग्य पीड़ित जिला एवं सेशन जज, सीनियर पुलिस कप्तान को पत्र लिखकर आवेदन कर सकते हैं। किसी भी तरह की कानूनी सहायता लेने के लिए 1968 टोल फ्री नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।


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