सख्ती बढ़ी : 30 तक बार, सिनेमा हाल व कोचिंग सेंटर रहेंगे बंद
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनीता दर्शी ने बढ़ते कोरोना को देखते हुए 30 तक कड़ाई कर दी गई है।
संवाद सहयोगी, मोगा : अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनीता दर्शी ने बढ़ते कोरोना को देखते हुए 30 अप्रैल तक नई पाबंदियां लागू की है। नाइट कर्फ्यू अब रात को नौ बजे के स्थान पर आठ बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। रविवार को माल, दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल पूरी तरह बंद रहेंगे।
ये नियम होंगे लागू
कोरोना के बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए 30 अप्रैल तक माल, मार्केट, दुकानें, रेस्टोरेंट रविवार वाले दिन पूरी तरह बंद रहेंगे। बार, सिनेमा हाल, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल, कोचिग सेंटर, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इस दौरान होटलों के अंदर बने रेस्टोरेंट बंद रहेंगे वहां सिटिंग की व्यवस्था नहीं होगी, सिर्फ ग्राहक भोजन पैक कराकर ले जा सकते हैं। साथ ही होटल होम डिलीवरी भी कर सकेंगे।
विवाह समारोह, मृत्यु, अंतिम संस्कार व अन्य किसी भी प्रकार के जलसे में 20 लोगों से ज्यादा लोगों के एकत्र होने की ही मंजूरी होगी। किसी की मृत्यु को छोड़कर 10 व्यक्तियों से अधिक जलसा करने के लिए संबंधित एसडीएम से पहले से मंजूरी लेनी होगी। जो व्यक्ति किसी बड़े जलसा (धार्मिक, राजनैतिक या सामाजिक) में शामिल होंगे, उनको प्रोटोकाल के अनुसार पांच दिन के लिए घरेलू एकांतवास होना जरूरी होगा। उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया जाएगा, विवाह समारोह भी कर्फ्यू समय में नहीं हो सकेंगे। कर्फ्यू जरूरी सेवाओं, उद्योग, हवाई, रेल व बस से एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाले यात्रियों पर लागू नहीं होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस, आटो, टैक्सी आदि में सामर्थ्य के अनुसार 50 प्रतिशत यात्रियों की ही मंजूरी होगी। रविवार को दिन में केवल जरूरी सेवाओं वाली दुकानें ही खुली रहेंगी। बाकी सभी बाजार बंद रहेंगे।