रोड शो, रैली और जुलूस पर 22 जनवरी तक पांबदी
। विश्व सेहत संगठन की ओर से पहले ही कोरोना को महामारी घोषित किया चुका है। अब कोरोना के केस फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं।
संवाद सहयोगी,मोगा
विश्व सेहत संगठन की ओर से पहले ही कोरोना को महामारी घोषित किया चुका है। अब कोरोना के केस फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। इसे देखते हुए पंजाब सरकार की ओर से भी पाबंदियों में इजाफा किया गया है।
ये शब्द एडीसी जरनल हरचरण सिंह ने कहे। उन्होंने बताया कि भारतीय चुनाव कमीशन की ओर से पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीखघोषित हो चुकी है। 14 फरवरी को प्रदेश में मतदान होगा। सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार, प्रचारक, वोटर, चुनाव प्रक्रिया में लगे अधिकारी अपनी प्राथमिक ड्यूटी साथ-साथ कोविड नियमों का भी
सख्ती से पालन करेंगे। एडीसी ने सीआरपीसी की धारा 144, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डीजीज एक्ट 1897 अधीन मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मोगा में पाबंदियां बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं । यह पाबंदियां अब 25 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगी। इस दौरान कोई भी रोड शो, पैदल यात्रा, साइकिल, व्हीकल रैली समेत जुलूस निकालने की 22 जनवरी तक पाबंदी होगी। इसके बाद चुनाव कमीशन समीक्षा करके उचित आदेश जारी करेगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवारों की ओर से कोई भी रैली भी नहीं निकाली जाएगी। इसके साथ ही इनडोर कार्यक्रम में 50 व्यक्ति व आउटडोर में 100 लोग भाग ले सकेंगे। जबकि 50 प्रतिशत उपस्थिति से ज्यादा जलसा भी नहीं किया जा सकेगा। जलसे के दौरान कोविड नियमों का पालन अनिवार्य होगा। इससे पहले आठ जनवरी को जो पाबंदियां लागू की गई थीं, वे अगले आदेशों तक जारी रहेंगी। इन आदेशों का उल्लंघन करन वालों के विरुद्ध एक्ट अनुसार बनती कार्रवाई की जाएगी। सुबह 9.30 से शाम 4.30 तक खुले सेवा केंद्र एडीसी जरनल हरचरन सिंह ने बताया है कि ठंड के मौसम के मद्देनजर जिले के सेवा केंद्रों का समय सुबह 9.30 से शाम 4.30 बजे तक कर दिया गया है। ये आदेश 31 जनवरी तक लागू रहेंगे।
उन्होंने कहा कि जिले के लोग निर्धारित समय में सेवा केंद्रों की सेवाओं ले सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोग सेवा केंद्रों में मास्क लगा कर आएं और शारीरिक दूरी के नियम का पालन किया जाए।