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सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में 12 गिरफ्तार

जिला पुलिस ने लगाए गए दिवस से लगाए गए लाकडाउन की अनदेखी करने के आरोप में केस दर्ज किया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 02 May 2021 03:37 PM (IST)Updated: Sun, 02 May 2021 03:37 PM (IST)
सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में 12 गिरफ्तार
सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में 12 गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, मोगा : जिला पुलिस ने लगाए गए दिवस से लगाए गए लाकडाउन की अनदेखी करने के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिन्हें बाद में जमानत दिए जाने के बाद रिहा किया गया है। थाना धर्मकोट में तैनात सहायक थानेदार निर्मल सिंह ने बताया कि उन्होंने धर्मकोट में गत दिवस बिना प्रशासन की मंजूरी के अपनी दुकान खोल कर ग्राहकों को सामान दे रहे रंजीत सिंह निवासी चुग्गा बस्ती को गिरफ्तार किया था, थाना सिटी साउथ में तैनात सहायक थानेदार हरजिदर सिंह ने बताया कि उनके द्वारा गत दिवस रेलवे रोड पर गश्त के दौरान बिना मास्क लगाए दुकान खोल कर सामान बेचने के आरोप में नागपाल निवासी बेअंत नगर, कमल देव व पीयूष ग्रोवर निवासी शास्त्री नगर जगराव को गिरफ्तार करके धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया था। वहीं थाना कोट इसे खां में तैनात सहायक थानेदार कंवलजीत सिंह ने बताया कि उनके द्वारा कस्बा कोट इसे खां के मसीता रोड पर सरकारी आदेशों का उल्लंघन करके लाकडाउन में दुकान खोलने के आरोप में अविनाश कुमार निवासी मसीता रोड कोट इसे खां को गिरफ्तार किया था, वहीं एक अन्य मामले में सहायक थानेदार मनजीत सिंह ने बताया कि उन्होंने गांव चूहड़चक में गश्त करते हुए संजीव कुमार निवासी चुहड़चक को सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया, वहीं थाना सिटी साउथ में तैनात सहायक थानेदार जसवीर सिंह ने बताया कि उनके द्वारा गत दिवस लाकडाउन की अनदेखी करने के आरोप में अनमोल नारंग निवासी रामगंज मंडी ,नसीन निवासी सूरज नगर मोगा को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा थाना सिटी साउथ में तैनात एसआई सुखविदर सिंह ने बताया कि उन्होंने मेन मार्केट में गत दिवस सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में दुकान खुलकर सामान बेच रहे गौतम अरोड़ा, राहुल कुमार अरोड़ा, सचिन कुमार निवासी पुराना मोगा व दविदर पाल निवासी धर्म सिंह नगर को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपितों के खिलाफ धारा 188 के अधीन कार्रवाई करते हुए जमानत दिए जाने के बाद रिहा किया गया है।

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