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जिला पुलिस अधिकारियों को एनडीपीएस एक्ट केसों की जांच करने की ट्रेनिग दी

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस पटीशन के पास हुए आदेशों के पालन के तहत डीजीपी पंजाब पुलिस दिनकर गुप्ता के दिशा-निर्देशों पर जोगिदरपाल रतडा डिप्टी एडवोकेट जनरल द्वारा स्थानीय बचत भवन में पहुंचकर एनडीपीएस एक्ट के केस की जांच करने संबंधी ट्रेनिग दी गई।

By JagranEdited By: Published: Mon, 04 Nov 2019 06:07 PM (IST)Updated: Mon, 04 Nov 2019 06:07 PM (IST)
जिला पुलिस अधिकारियों को एनडीपीएस एक्ट केसों की जांच करने की ट्रेनिग दी
जिला पुलिस अधिकारियों को एनडीपीएस एक्ट केसों की जांच करने की ट्रेनिग दी

जासं,मानसा : पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस पटीशन के पास हुए आदेशों के पालन के तहत डीजीपी पंजाब पुलिस दिनकर गुप्ता के दिशा-निर्देशों पर जोगिदरपाल रतडा डिप्टी एडवोकेट जनरल द्वारा स्थानीय बचत भवन में पहुंचकर एनडीपीएस एक्ट के केस की जांच करने संबंधी ट्रेनिग दी गई। इस अवसर पर एसएसपी डॉ.नरिदर भार्गव के अलावा एसपी कुलदीप सिंह, एसपी सुरिदर कुमार, सर्बजीत सिंह डीएसपी, डीएसपी जतिदरपाल सिंह, डीएसपी संजीव गोयल, डीएसपी गुरमीत सिंह व अन्य पुलिस थानों के इंचार्ज व मुंशी मौजूद थे। इस अवसर पर डिप्टी एडवोकेट जनरल ने पुलिस को एनडीपीएस एक्ट के संबंध में जानकारी देते सुप्रीम कोर्ट व पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट की गाइडलाइन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इन केस की जांच सहायक सब इंस्पेक्टर द्वारा ही की जाए। वहीं इसके तरह धारा 50 एनडीपीएस एक्ट की पालना करते आरोपित की तलाशी का नोटिस दिया जाए। उन्होंने काबू किए गए माल की पेकिग व सैपलिग संबंधी विस्तारपूवर्क जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जांच पूरी करने के बाद चालान को जल्द कोर्ट में पेश किया जाए ताकि अरोपित को सजा मिल सकें। अंत मेंएसएसपी ने कहा कि इस ट्रेनिग से मानसा पुलिस को एनडीपीएस एक्ट के केस की जांच करने व आरोपित को सजा दिलाने में सफलता मिलेगी।

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