डेंगू मरीज को काला पीलिया पीड़ित का खून चढ़ाने पर सेहत विभाग को दो लाख का जुर्माना
सिविल अस्पताल के डेंगू मरीज को काले पीलिया का खून चढ़ाने के मामले में जिला खपतकार कमीशन ने ब्लड बैंक के सेहत कर्मी को दोषी करार देते सेहत विभाग को दो लाख का जुर्माना लगाया है।
संवाद सहयोगी, मानसा : सिविल अस्पताल के डेंगू मरीज को काले पीलिया का खून चढ़ाने के मामले में जिला खपतकार कमीशन ने ब्लड बैंक के सेहत कर्मी को दोषी करार देते सेहत विभाग को दो लाख का जुर्माना लगाया है। पीड़ित व्यक्ति ने फैसले का स्वागत करते इंसाफ मिलने की खुशी जताई। कमीशन ने दो लाख रुपये पीड़ित को देने के लिए सिविल सर्जन मानसा, चीफ सेक्रेटरी व डायरेक्टर हेल्थ पंजाब को कहा है। इस मामले में पीड़ित अलग तौर पर कानूनी लड़ाई भी लड़ रहा है। मानसा वासी सुभाष कुमार डेंगू से पीड़ित होने पर सिविल अस्पताल में दाखिल हो गया था। 2 दिसंबर 2015 को सुभाष कुमार को अस्पताल के ब्लड बैंक द्वारा काला पीलिया पाजीटिव व्यक्ति का खून चढ़ा दिया गया, जिसके बाद सुभाष हमेशा के लिए काले पीलिया का शिकार हो गया। उसका कहना है कि डाक्टरों के अनुसार यह बीमारी हमेशा व्यक्ति में रहती है जिसे कोई भी दवाई खत्म नहीं कर सकती। वह बाहरी अस्पतालों में इलाज करवा रहा है।
सुभाष कुमार ने ब्लड बैंक के कर्मचारी एमएलटी विजय कुमार द्वारा काला पीलिया वाला खून जारी करने और इस लापरवाही में सेहत विभाग को जिला खपतकार कमीशन में चुनौती दी। वहीं जिला खपतकार कमीशन के अध्यक्ष जगजीत सिंह भिडर ने वकील सतीश कुमार सिगला की दलीलों से सहमत होते हुए एमएलटी विजय कुमार को लापरवाही बरतने का आरोपी ठहराते हुए सेहत विभाग को दो लाख का हर्जाना भरने का आदेश दिया। यह हर्जाना पीड़ित व्यक्ति को 45 दिन में देने के लिए सिविल सर्जन मानसा, चीफ सचिव व डायरेक्टर सेहत पंजाब को आदेश जारी किए हैं।