साइबर कैफे के प्रयोग के समय पहचान पत्र लेना किया जरूरी
उप जिला मजिस्ट्रेट कम उप डिप्टी कमिश्नर सुखप्रीत सिंह सिद्धू ने जिले के साइबर कैफे एसटीडी व पीसीओ मालिकों के लिए आदेश जारी किए हैं।
संसू, मानसा: उप जिला मजिस्ट्रेट कम उप डिप्टी कमिश्नर सुखप्रीत सिंह सिद्धू ने जिले के साइबर कैफे, एसटीडी व पीसीओ मालिकों के लिए आदेश जारी किए हैं। उन्होंने हिदायतें जारी करते कहा कि अज्ञात व्यक्ति को बिना पहचान पत्र के साइबर कैफे, एसटीडी व पीसीओ आदि इस्तेमाल की इजाजत न दी जाए। साइबर कैफे का प्रयोग करने वाले हर व्यक्ति का रिकार्ड रखने के लिए रजिस्टर लगाया जाए और हर आने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी होगा कि वह अपना नाम, पता, टेलीफोन नंबर समेत उद्देश्य रजिस्टर में अपने हाथ से इंद्राज करेगा और हस्ताक्षर करने भी लाजमी होंगे। उन्होंने कहा कि कैफे का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की पहचान कैफे मालिक द्वारा उसके पहचान पत्र, वोटर कार्ड, ड्राइविग लाइसेंस, पासपोर्ट व फोटो क्रेडिट कार्ड से की जाएगी। आदेशों के अनुसार एक्टिविटी सर्वर का मुख्य सर्वर में रिकार्ड कम से कम छह महीने के लिए रखा जाएगा। कैफे में आने वाले किसी व्यक्ति पर शक होने पर कैफे मालिक तुरंत संबंधित थाने को सूचित करेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा बरते गए विशेष कंप्यूटर के बारे रिकार्ड को संभालकर रखना लाजमी होगा। यह आदेश 31 मई तक लागू रहेंगे।
--------
सार्वजनिक जगह पर पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी
उप जिला मजिस्ट्रेट सुखप्रीत सिंह सिद्धू ने सार्वजनिक जगह पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, नारेबाजी करने, भड़काऊ भाषण देने पर पाबंदी लगाई है। जिले में विभिन्न संगठनों के धरने देने और हड़ताल करने से आम जनजीवन प्रभावित होता है। उन्होंने बताया कि इस तरह शांति भंग होने से सरकारी व निजी संपत्ति के नुकसान होने का भी अंदेशा रहता है। उक्त आदेश पुलिस, सेना, सरकारी कर्मचारी, विवाह और जिन्होंने जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट से मंजूरी ली लागू नहीं होगा। यह आदेश 31 मई 2021 तक लागू रहेंगे।