मैरिज पैलेस में हथियार लेकर आने पर पाबंदी
एडीसी सुखप्रीत सिंह सिद्धू ने धारा-144 के तहत जिले में विभिन्न पाबंदियां लगाने के आदेश जारी किए हैं।
संसू, मानसा: एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट-कम-एडीसी सुखप्रीत सिंह सिद्धू ने धारा-144 के तहत जिले में विभिन्न पाबंदियां लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत मैरिज पैलेस में हथियार व असला लेकर आने पर पाबंदी रहेगी। इस तरह जिले में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले साउंड पर पाबंदी लगाते कहा कि मैरिज पैलेस, धार्मिक स्थानों, आम पब्लिक स्थानों पर कुछ लोगों द्वारा ऊंची अवाज में साउंड चलाया जाता है। इससे आम लोगों के अलावा मरीजों, बुजुर्गाे व बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए ऊंची आवाज में स्पीकर चलाने पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं फौज के रंग जैसे वाहन व वर्दी के प्रयोग पर भी पाबंदी रहेगी ताकि कोई शरारती तत्व गड़बड़ी न फैला सके। उक्त आदेश 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगे।
सड़क हादसों में तीन युवक घायल शहर में हुए विभिन्न सड़क हादसों में तीन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सहारा जनसेवा की टीम ने उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। जीटी रोड पेट्रोल पंप के सामने एक टैंपो चालक ट्रैक्टर-ट्राली से टकरा कर नीचे गिर पड़ा। उसकी टांग के ऊपर से ट्रैक्टर-ट्राली निकल गई, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। टैंपो चालक वजीर सिंह निवासी बेअंत नगर को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। वहीं थाना कैंट के सामने एक पिकअप डाले ने स्कूटी सवार अमनदीप कुमार निवासी गिलपत्ती को टक्कर मारकर घायल कर दिया। इसके अलावा मुल्तानिया ओवरब्रिज पर दो मोटरसाइकिल सवार कर्मजीत और सुरेश कुमार वासी लाल सिंह बस्ती कार से टकराकर घायल हो गए। उन्हें भी अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।