बैंक में गिरवी मकान बेच दिया, तीन साल की कैद
ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अंबिका शर्मा की अदालत ने बैंक में गिरवी संपत्ति बेचने के मामले में काकोवाल रोड स्थित न्यू विशाल कालोनी के रहने वाले गुरजीत सिंह को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है।
जासं, लुधियाना : ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अंबिका शर्मा की अदालत ने बैंक में गिरवी संपत्ति बेचने के मामले में काकोवाल रोड स्थित न्यू विशाल कालोनी के रहने वाले गुरजीत सिंह को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। उसे 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। उसकी पत्नी सुखविदर कौर को अदालत ने बरी कर दिया है।
थाना बस्ती जोधेवाल की पुलिस ने दो जनवरी 2014 को चरणजीत सिंह निवासी काकोवाल रोड की शिकायत पर यह केस दर्ज किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि उसने गुरजीत सिंह से न्यू विशाल कालोनी में 128 वर्ग गज का मकान खरीदा था। जब वह पटवारी के पास उसका इंतकाल दर्ज कराने के लिए गया तो उसे पता चला कि उसने मकान पर पहले ही लोन ले रखा है। जब उसने इस बारे में पूछा तो आरोपित ने कहा कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बैंक के कर्ज की किस्तें वह खुद जमा करवाएगा। जब उसे पुलिस से इसकी शिकायत करने की बात कही तो उसने कहा कि वह सात दिन में बैंक का कर्ज खत्म कर देगा। इसके बाद वह अपने कुछ साथियों के साथ उनके मकान में घुसा और उसका सामान खुर्द बुर्द कर दिया। मकान बेचने से पहले जब उससे मकान की रजिस्ट्री मांगी थी उन्हें बताया गया कि वह गुम हो गई है लेकिन उसके आधार पर उसने बैंक से कर्ज लिया था। बैंक में गिरवी संपत्ति को बेचकर उसने धोखाधड़ी की है।