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लुधियाना में अदालत ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा, तीन को सुनाई दस-दस साल की कैद

लुधियाना में अतिरिक्त सेशन जज तरनतारन सिंह बिंद्रा की अदालत ने नशा तस्करी करने वाले पटियाला जिले के गांव जसो माजना के दविंदर सिंह संगरूर के गांव अमरगढ़ के बलविंदर सिंह और फतेहगढ़ साहिब के गांव पंजोली के तरसेम सिंह को दस-दस साल की सजा सुनाई है।

By Rohit KumarEdited By: Published: Thu, 11 Mar 2021 08:34 AM (IST)Updated: Thu, 11 Mar 2021 08:34 AM (IST)
लुधियाना में अदालत ने नशा तस्करों पर कसा शिकंजा,  तीन को सुनाई दस-दस साल की कैद
लुधियाना में अतिरिक्त सेशन जज तरनतारन सिंह बिंद्रा की अदालत ने नशा तस्करी को सजा सुनाई है।

लुधियाना, जेएनएन। अतिरिक्त सेशन जज तरनतारन सिंह बिंद्रा की अदालत ने बुधवार को चूरा पोस्त की तस्करी करने वाले पटियाला जिले के गांव जसो माजना के दविंदर सिंह, संगरूर के गांव अमरगढ़ के बलविंदर सिंह और फतेहगढ़ साहिब के गांव पंजोली के तरसेम सिंह को दस-दस साल की सजा सुनाई है। तीनों को एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी चुकाना होगा।

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पुलिस थाना मलौद में एक जून 2017 को नशा तस्करी का केस दर्ज किया गया था। इंस्पेक्टर गुरबचन सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ गांव लसाढा के पास तीनों को इनोवा गाड़ी से काबू किया था। गाड़ी के पिछले हिस्से में चूरा पोस्त से भी आठ बोरियां बरामद की गई थीं। अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

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फर्जी डिग्री से जारी कराया वकालत का लाइसेंस

लुधियाना।  फर्जी डिग्री के आधार पर वकालत का लाइसेंस जारी करवा प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति के खिलाफ थाना डिवीजन नंबर पांच में केस दर्ज करके उसकी तलाश शुरू की है। एसएचओ कुलदीप सिंह ने बताया कि आरोपित की पहचान हैबोवाल कलां के रणजोध पार्क निवासी अमित जीत सिंह के रूप में हुई है।

पुलिस ने अमृतसर के मारी कोट रोड स्थित सिद्धू एवेन्यू निवासी अभिनंदन ¨बद्रा की शिकायत पर उसके खिलाफ केस दर्ज किया। जुलाई 2020 में पुलिस कमिश्नर को दी शिकायत में उन्होंने बताया कि आरोपित ने अपना फर्जी एडवोकेट का लाइसेंस दिखाकर 30 अक्टूबर 2015 को एडिशनल जज जितेंद्र पाल सिंह की अदालत से केस की पावर आफ अटार्नी लेकर धोखाधड़ी की।

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