10 लाख की फिरौती के लिए अपहरण करने के मामले में अाराेपिताें काे उम्र कैद Ludhiana News
थाना जगराओं में मंजीत कौर वासी गांव मानूके की शिकायत पर सात जनवरी 2009 को केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी दूसरी शादी मेजर सिंह से एक वर्ष पहले हुई थी।
लुधियाना, जेएनएन। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरपाल की अदालत ने 10 लाख की फिरौती के लिए अपहरण करने के मामले में तीन आरोपिताें रछपाल सिंह वासी सीआरपीएफ कॉलोनी दुगरी, जोगिंदर सिंह वासी गांव मानूके, अमरजीत सिंह वासी बेगोवाल लुधियाना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया है।
थाना जगराओं में मंजीत कौर वासी गांव मानूके की शिकायत पर सात जनवरी 2009 को केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी दूसरी शादी मेजर सिंह से एक वर्ष पहले हुई थी। घटना वाले दिन जब पति के साथ घर में मौजूद थी तो घर में छह सात लोग घुस आए और बंधक बना लिया व गहने और 30 हजार रुपये ले लिए। जाते समय पति का अपहरण कर लिया। इसके बाद आरोपितों ने फोन करके धमकाया और कहा कि अगर वो अपने पति को छुड़ाना चाहती है तो 10 लाख दे।
शिकायतकर्ता के बयानों पर पुलिस ने छह-सात अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की और जांच में उपरोक्त आरोपितों के अलावा हरप्रीत सिंह व मगर सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया था।