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Traffic Rules तोड़ने वालों का टूट सकता है विदेश का सपना, नहीं मिलेगा Australia, European countries का वीजा!

कनाडा अमेरिका इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए लंबी अविधि का वीजा मांगने वाले उन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है जो ट्रैफिक नियम (Traffic Rules) तोड़ रहे हैैं।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sun, 26 Jan 2020 12:48 PM (IST)Updated: Mon, 27 Jan 2020 12:45 PM (IST)
Traffic Rules तोड़ने वालों का टूट सकता है विदेश का सपना, नहीं मिलेगा Australia, European countries का वीजा!
Traffic Rules तोड़ने वालों का टूट सकता है विदेश का सपना, नहीं मिलेगा Australia, European countries का वीजा!

लुधियाना [अर्शदीप समर]। कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए लंबी अविधि का वीजा मांगने वाले उन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है जो ट्रैफिक नियम (Traffic Rules) तोड़ रहे हैैं। ऐसे लोगों को यह देश वीजा देने से मना कर सकते हैैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार इन देशों के दूतावास पुलिस से पहले केवल आपराधिक मामलों में संलिप्त लोगों की जानकारी मांगते थे, लेकिन अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की जानकारी भी मांगने लगे हैैं।

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लुधियाना पुलिस का दावा है कि दूतावास की मांग पर शहरी क्षेत्र में नियम तोड़ने वालों का डाटा एकत्र करने की पहल की गई है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की CCTV और चालान के माध्यम से पहचान की जा रही है। डाटा एकत्र कर संबंधित दूतावास भेजा जाएगा। इसके बाद इन देशों का लंबी अविधि का वीजा लेने में ऐसे लोगों के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। यह भी हो सकता है कि उन्हें वीजा दिया ही न जाए।

रेड लाइट जंप, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर खास नजर

रेड लाइट जंप (Red light jump) करने और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर खास नजर रखी जा रही है। ऐसे लोगों का डाटा अलग से तैयार किया जाएगा। वहीं पुलिस मुलाजिमों के साथ बदसलूकी करने वालों का डाटा भी दूतावास को भेजा जाएगा।

कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दूतावास ने मांगी है जानकारी

लुधियाना के पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल का कहना है कि कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दूतावास द्वारा यह जानकारी मांगी गई है। आपराधिक मामलों का डाटा भेजने के साथ-साथ अब ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों की सूची भी भेजी जाएगी। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लोगों को इस समय समस्या पेश आ सकती है जब वह इन देशों के वीजा के लिए आवेदन करेंगे।

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