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सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए टीसी की बाध्यता नहीं

स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी सेकेंडरी और प्राइमरी को निर्देश जारी किए गए हैं कि सरकारी स्कूलों में दाखिले संबंधी विद्यार्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए।

By JagranEdited By: Published: Sat, 08 Aug 2020 05:15 AM (IST)Updated: Sat, 08 Aug 2020 05:15 AM (IST)
सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए टीसी की बाध्यता नहीं
सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए टीसी की बाध्यता नहीं

जासं, लुधियाना : स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी सेकेंडरी और प्राइमरी को निर्देश जारी किए गए हैं कि सरकारी स्कूलों में दाखिले संबंधी विद्यार्थियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।

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निर्देश में कहा गया है कि बीते दिनों स्कूल प्रमुख और जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ हुई मीटिग में यह बात सामने आई है कि दाखिले संबंधी स्कूलों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

टीसी देने से मना करने वाले प्राइवेट स्कूलों का ब्यौरा जिला नोडल अधिकारी को दें

उन्होंने स्थिति स्पष्ट करते कहा है कि अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल विद्यार्थी को ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा है तो स्कूल प्रमुख अपनी तसल्ली कर विद्यार्थी को दाखिला दे सकता है। ऐसी स्थिति में ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) की कोई बंदिश नहीं होगी पर ऐसे विद्यार्थियों के अभिभावकों से विद्यार्थी की पढ़ाई संबंधी लिखित में लिया जाए। वहीं ट्रांसफर सर्टिफिकेट देने से मना करने वाले प्राइवेट स्कूलों का ब्यौरा मुख्य कार्यालय के सहायक डायरेक्टर और जिले के नोडल अफसर को तुरंत दिया जाए।

प्रोविजनल आधार पर दिया जाए दाखिला

ऐसे मामले भी आए हैं कि विद्यार्थियों के पास जन्म सर्टिफिकेट नहीं है और वह स्कूल में दाखिला लेना चाहता है। ऐसी स्थिति में भी विद्यार्थियों से जन्म सर्टिफिकेट लेने के लिए मजबूर न किया जाए और इन विद्यार्थियों का दाखिला प्रोवीजनल आधार पर किया जाए। निर्देश में यह भी कहा गया है कि बहुत से विद्यार्थियों के जन्म सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पर उपलब्ध हैं। अगर विद्यार्थियों के सर्टिफिकेट डिजी लॉकर पर मिल जाते हैं तो प्रिट सर्टिफिकेट लेने के लिए बाध्य न किया जाए।


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