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जाली मार्का लगाकर दवाई बेचने के आरोप में मुकदमा

दवा कंपनी का जाली मार्का लगाकर मार्केट में दवाई बेचने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ थाना सिधवांबेट में धोखाधड़ी और ट्रेडमार्क एक्ट के अधीन मुकदमा दर्ज किया गया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 17 May 2022 08:09 PM (IST)Updated: Tue, 17 May 2022 08:09 PM (IST)
जाली मार्का लगाकर दवाई बेचने के आरोप में मुकदमा
जाली मार्का लगाकर दवाई बेचने के आरोप में मुकदमा

संस, जगराओं : दवा कंपनी का जाली मार्का लगाकर मार्केट में दवाई बेचने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ थाना सिधवांबेट में धोखाधड़ी और ट्रेडमार्क एक्ट के अधीन मुकदमा दर्ज किया गया। एएसआइ गुरसेवक सिंह ने बताया कि हरेंद्र सिंह मैसेज लैवेट्रीज बंगसीपुरा निवासी गांव सलेमपुरा ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उसकी इनमैक लैबोरेट्रीज नाम की फार्म गांव बंगसीपुरा थाना सिधवांबेट में है। जिसमें वह मनुष्य और पशुओं के लिए दवाइयां और इंजेक्शन तैयार करते हैं और उनकी सप्लाई पूरे देश भर में की जाती है। इस फार्म में मैक डीपोट 750 तीन एमएल का इंजेक्शन भी तैयार किया जाता है। इस नाम का दुरुपयोग करते हुए कपिल देव पुत्र नरेंद्र सिंह निवासी रामनगर कालोनी आइटीआइ रोड अलीगढ़ उत्तर प्रदेश द्वारा नकली इंजेक्शन तैयार करके उनका ट्रेड नेम मैक डीपोट 750 तीन एमएल के नाम पर मार्केट में बेच दिए। इस शिकायत की पड़ताल इंस्पेक्टर दलवीर सिंह प्रभारी सीआइए स्टाफ द्वारा की गई। जांच के बाद कपिल देव के खिलाफ थाना सिधवांबेट में धोखाधड़ी और ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

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