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लुधियाना में 1954 फर्जी पेंशनधारकों से 4.48 करोड़ की रिकवरी करेगा सामाजिक सुरक्षा विभाग

लुधियाना जिले में गलत जानकारी देकर सरकार से पेंशन लेने वालाें पर अब सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार के आदेश पर कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली है।

By Vipin KumarEdited By: Published: Fri, 07 Aug 2020 09:06 AM (IST)Updated: Fri, 07 Aug 2020 01:13 PM (IST)
लुधियाना में 1954 फर्जी पेंशनधारकों से 4.48 करोड़ की रिकवरी करेगा सामाजिक सुरक्षा विभाग
लुधियाना में 1954 फर्जी पेंशनधारकों से 4.48 करोड़ की रिकवरी करेगा सामाजिक सुरक्षा विभाग

लुधियाना, [राजेश शर्मा]। गलत जानकारी देकर सरकार से पेंशन लेने वाले अवैध पेंशनधारकों में लुधियाना के भी 1954 लोगों हैं। इनसे सामाजिक सुरक्षा विभाग 4.48 करोड़ रुपये की रिकवरी करने की तैयारी में जुटा है। इसके लिए लिस्ट तैयार है और फाइल जिला प्रशासन के पास पड़ी है। वहां से मंजूरी मिलते ही पेंशन के नाम पर अवैध रूप से ली गई 4,48,33,816 रुपये की भारी भरकम रकम वसूली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

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रिकवरी नोटिस भेजने की तैयारी

जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी इंद्रप्रीत कौर ने बताया कि सरकार के आदेश पर कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली है। अगले आदेश जारी होते ही रिकवरी नोटिस भेजने शुरू कर दिए जाएंगे। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया है जिसमें जिला सामाजिक सुरक्षा अफसर, सीडीपीओ, जिला रेवेन्यू अफसर के अलावा तहसीलदार को शामिल किया।

चार केटेगरी वालों को मिलती है प्रति माह 750 रुपये पेंशन
पुरुष जो 65 वर्ष से अधिक हो व 58 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को सरकार बुढ़ापा पेंशन के नाम पर 750 रुपये प्रति माह देती है। दिव्यांग, विधवा व आश्रितों को भी प्रति महीने 750 रुपये पेंशन मिलती है। इसके लिए सरकार ने कुछ शर्ते रखी है। कई लोग इन नियमों पर खरे नहीं उतरते लेकिन विभाग को गलत जानकारी देकर पेंशन ले रहे हैं। इसके चलते जांच के बाद अवैध पेंशन लेने वालों से रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

पेंशन लेने के लिए यह है शर्त  
- व्यक्ति सरकारी या प्राइवेट नौकरी न करता हो।
- स्वरोजगार न हो।
- 2.5 एकड़ या सेम प्रभावित इलाकों में पांच एकड़ से अधिक जमीन न हो।
- किराए, ब्याज सहित वार्षिक आमदन 60 हजार से अधिक न हो।
- शहरी इलाके में 200 गज से अधिक में रिहायश न हो।
- प्रार्थी इनकम टैक्स न देता हो।
- जीएसटी में नाम रजिस्टर्ड न हो।
- बुढ़ापा पेंशन के लिए पुरुष की 65 व महिला की 58 वर्ष से अधिक हो।

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