स्कूल की दीवार में ट्रक मार बच्चों को रौंदने वाले ड्राइवर को एक साल की कैद Ludhiana News
इस हादसे में दो छात्राओं कुलवीर कौर व सुखप्रीत कौर निवासी गांव जंडियाली की मृत्यु हो गई थी और कई घायल हो गए थे।
लुधियाना, जेएनएन। ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट मोनिका चौहान की अदालत ने दो स्कूली छात्रों की मृत्यु के दोष में लापरवाह ट्रक चालक को एक वर्ष कैद की सजा सुनाई है। उसे एक हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। आरोपित कोटकपुरा (फरीदकोट) के गांव मिश्रीवाला का निवासी लखवीर सिंह है।
ट्रक चालक लखवीर सिंह पर लापरवाही से ट्रक चलाते हुए गांव जंडियाली स्थित सरकारी प्राइमरी स्कूल की दीवार को तोड़कर स्कूली छात्रों को रौंदने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। इस हादसे में दो छात्राओं कुलवीर कौर व सुखप्रीत कौर निवासी गांव जंडियाली की मृत्यु हो गई थी और कई घायल हो गए थे। आरोपित के खिलाफ थाना साहनेवाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर परमदीप सिंह के बयान पर 15 मार्च 2013 को मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में आरोपित ने खुद को बेकसूर बताया, लेकिन कोर्ट ने ट्रक ड्राइवर को लापरवाही से ट्रक चलाने का दोषी पाते हुए और उसके कारण हुई स्कूली बच्चों की मौत के आरोप में उसे एक वर्ष की कैद की सजा सुनाई।
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पतंग उड़ाने पर हुई गाली-गलौज, परिवार पर हमला
पतंग उड़ाने को लेकर हुई गाली-गलौज की रंजिश में तीन लोगों ने एक ही परिवार की दो महिलाओं समेत तीन लोगों को बुरी तरह पीट दिया। थाना हैबोवाल पुलिस ने महावीर जैन कॉलोनी निवासी सतपाल सिंह, उसके बेटे तथा एक अज्ञात व्यक्ति पर केस दर्ज कर दिया है। हवलदार दविंदर सिंह ने बताया कि यह केस महावीर जैन कॉलोनी निवासी लीलावती की शिकायत पर दर्ज किया गया। उसने बताया कि 14 जनवरी को उसका बेटा सोनू तथा सिमरन छत पर पतंग उड़ा रहे थे। तब सतपाल के लड़के ने उनके साथ गाली-गलौज किया था। 15 जनवरी को सतपाल उनके घर के बाहर खड़ा होकर गालियां देने लगा। जब सिमरन ने उसे रोका तो आरोपितों ने उसे बुरी तरह पीट दिया। जब वह पति नत्थू राम के साथ उसे बचाने के लिए बाहर आई तो आरोपितों ने उन दोनों को भी पीट डाला।
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