नामजद वृद्ध महिला ने बनवाया पासपोर्ट, केस दर्ज
यूं तो किसी मामले में नामजद होने वाले व्यक्ति का पासपोर्ट तब तक नहीं बन सकता जब तक वो अदालत से उसकी मंजूरी न ले ले।
जागरण संवाददाता, लुधियाना
यूं तो किसी मामले में नामजद होने वाले व्यक्ति का पासपोर्ट तब तक नहीं बन सकता, जब तक वो अदालत से उसकी मंजूरी न ले ले। पासपोर्ट अप्लाई करते समय भी फार्म पर लिखना होता है कि उसके खिलाफ केस दर्ज है। मगर पुलिस व प्रशासन से यदि मिलीभगत हो तो कुछ भी संभव है।
ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें मारपीट करने तथा धमकाने के मामले में नामजद वृद्ध महिला का पासपोर्ट बन गया। मामला खुलने पर पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी तथा पासपोर्ट एक्ट के तहत केस दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है। एसएचओ सुखदेव सिंह ने बताया कि उसकी पहचान गांव सरींह निवासी 61 वर्षीय जसवीर कौर के रूप में हुई। पुलिस ने उसी गांव में रहने वाले मलकीत सिंह की शिकायत पर उसके खिलाफ केस दर्ज किया। अक्टूबर 2020 में पुलिस कमिश्नर को दी शिकायत में उसने बताया कि उक्त महिला के खिलाफ थाना डेहलों में 2016 को 323, 324, 341, 342, 148, 149, 506 आईपीसी के तहत केस दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद उसने विभाग को गुमराह करके अपना पासपोर्ट बनवा लिया। सुखदेव सिंह ने कहा कि महिला के खिलाफ 2016 में दर्ज हुआ केस भी मलकीत सिंह की शिकायत पर हुआ था। वो केस अब अदालत में है। चार्ज फ्रेम होने से पहले महिला को पासपोर्ट संबंधी जानकारी अदालत को देनी थी। मगर उसने ऐसा न करके अदालत के साथ भी धोखा किया। इसके चलते उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है।