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कोर्ट की मनाही के बावजूद कारों पर लगे हैं ओल्ड सीरीज वीआइपी नंबर

सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं कि ओल्ड सीरीज के वीआइपी नंबर लगाकर घूम रही लग्जरी कारों पर नकेल कसी जाए।

By JagranEdited By: Published: Sat, 06 Feb 2021 06:07 AM (IST)Updated: Sat, 06 Feb 2021 06:07 AM (IST)
कोर्ट की मनाही के बावजूद कारों पर लगे हैं ओल्ड सीरीज वीआइपी नंबर
कोर्ट की मनाही के बावजूद कारों पर लगे हैं ओल्ड सीरीज वीआइपी नंबर

राजन कैंथ, लुधियाना : एक तरफ सरकार प्रदेश में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने को लेकर जोर-शोर से प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं कि ओल्ड सीरीज के वीआइपी नंबर लगाकर घूम रही लग्जरी कारों पर नकेल कसी जाए। ऐसी नंबर प्लेट लगाने वाले वाहन चालकों के चालान काटकर उनकी गाड़ियों पर मौजूदा सीरीज के मुताबिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जाए। कोर्ट के आदेश के बावजूद शहर में अब भी सैंकड़ों लोग ऐसे हैं, जो ओल्ड सीरीज के वीआइपी नंबर की प्लेट्स लगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि सब कुछ देखते-समझते हुए भी पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।

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ऐसे चलता है वीआइपी नंबर का खेल

दरअसल, ट्रांसपोर्ट अथारिटी की ओर से वीआइपी नंबरों की नीलामी करवाई जाती है। अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को वो नंबर अलाट कर दिया जाता है। अब कई लोग इस गाड़ी को आगे बेचते समय वीआइपी नंबर अपने पास ही रख लेते रहे। पुराने दौर में चूंकि विभाग का सारा काम मैनुअली था, इसलिए विभाग की मिलीभगत से बेची गई कार पर नई सीरीज का नंबर लगा दिया जाता था और पुराना मालिक नई कार लेकर अपना पुराना वीआइपी नंबर लगवा लेता था। पहले आरसी आनलाइन न होकर पेपर की होती थी, इसलिए उस पर भी वो ही पुराना नंबर चढ़ा दिया जाता था। हालांकि अब ट्रांसपोर्ट अथारिटी ने वाहन-4 एप के जरिए आरसी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे आरसी स्मार्ट कार्ड के रूप में आने लगी है। ये एप पुरानी सीरीज के नंबर को नहीं उठाता। ऐसे में सड़कों पर दौड़ने वाले पुरानी सीरीज के वाहन अब तक विभाग के रिकार्ड में अपलोड नहीं हो सके हैं। यही कारण है कि पुरानी सीरीज के नंबर की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी नहीं बन सकती। इसके बावजूद लोग पुराने नंबर की प्लेट के साथ ही दौड़ते नजर आते हैं।

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पहले ऐसे नंबरों को अवैध नहीं माना जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अब ये नंबर अवैध हो चुके हैं। ऐसे नंबर लगाने वालों के खिलाफ आरटीए, एसडीएम तथा ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल ऐसे वाहन चालकों को मार्च तक का समय दिया गया है कि वे वाहनों पर नई सीरीज के नंबर लगवा लें।

- संदीप गढ़ा, आरटीए लुधियाना

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गाड़ियों के नंबर रजिस्ट्रेशन अथारिटी ही चेंज कर सकती है। अगर किसी गाड़ी की नंबर प्लेट गलत है अथवा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस की टीमों को उसका चालान काटने के निर्देश हैं। हमारी टीमें लगातार चालान काट भी रही हैं। आने वाले समय में और भी सख्ती की जाएगी

- गुरप्रीत सिंह, डीसीपी ट्रैफिक


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