Move to Jagran APP

कूड़ा सेग्रीगेशन के लिए नोटिफकेशन जारी, पर चालान बुक नहीं मिली

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कूड़ा सेग्रीगेशन के लिए नगर निगम पर दबाव बनाया हुआ है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 26 Sep 2020 06:30 AM (IST)Updated: Sat, 26 Sep 2020 06:30 AM (IST)
कूड़ा सेग्रीगेशन के लिए नोटिफकेशन जारी, पर चालान बुक नहीं मिली
कूड़ा सेग्रीगेशन के लिए नोटिफकेशन जारी, पर चालान बुक नहीं मिली

जासं, लुधियाना : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कूड़ा सेग्रीगेशन के लिए नगर निगम पर दबाव बनाया हुआ है। एनजीटी मॉनिटरिग कमेटी ने 100 फीसद सेग्रीगेशन न होने पर निगम को पांच लाख रुपये बैंक गारंटी जमा करवाने का आदेश तक दे दिया। कूड़ा सेग्रीगेशन न करने वालों के चालान काटे जाने के संबंध में स्थानीय निकाय विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया मगर निगम ने सेहत ब्रांच के अफसरों और कर्मचारियों को अभी तक चालान बुक ही नहीं दी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी निगम कर्मी कूड़ा सेग्रीेशन न करने वाले घरों और कूड़ा कलेक्टरों का चालान नहीं कर पा रहे हैं। चालान बुक आने के बाद ही सेहत ब्रांच के अफसर कूड़ा सेग्रीगेशन न करने वालों के चालान कर सकेंगे। जोन सी के चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर जगजीत सिंह ने बताया कि इन दिनों वह लोगों को कूड़ा सेग्रीगेशन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं। चालान बुक आते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

loksabha election banner

उधर निगम कमिश्नर ने सेहत ब्रांच को साफ कर दिया कि घर से ही कूड़ा सेग्रीगेशन होना चाहिए ताकि सेकेंडरी डंप पर 100 फीसद कूड़ा सेग्रीगेट होकर आए। निगम ने एक साल पहले प्रस्ताव किया था पास

निगम ने करीब एक साल पहले पंजाब सरकार की तरफ से बनाए गए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट को लागू करने का प्रस्ताव हाउस की बैठक में पास किया था। इसके तहत शहर में सोर्स लेवल पर ही कूड़ा 100 फीसद सेग्रीगेट करने का प्रावधान है। अर्थात घर में ही सूखे व गीले कूड़े को अलग करना है। इस एक्ट में कूड़ा सेग्रीगेशन न करने वालों के चालान करने का प्रावधान है। नए एक्ट के मुताबिक इतना होगा जुर्माना

-घरों में कूड़ा सेग्रीगेशन न होने पर - 250 रुपये

-दुकानों, फैक्ट्रियों, अन्य नॉन रेजिडेंशियल यूनिटों पर - 1000 जुर्माना

-सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं का गोबर डंप करने पर - 5000 रुपये

-मैरिज-पार्टी हॉल व लॉन, क्लब, प्रदर्शनी सेंटर, मेला ग्राउंड, सिनेमा, कम्यूनिटी हॉल, मल्टीप्लेक्स और अन्य बड़े स्तर पर कूड़ा पैदा करने वाले व्यापारिक संस्थान - 5000 रुपये

-पालतू जानवरों का मल या गंदगी सार्वजनिक स्थल या सड़क पर फेंकने पर - 1000 रुपये

-बुड्ढा दरिया व अन्य नालों में कूड़ा फेंकने पर - 5 हजार रुपये,

-सड़क पर गंदगी फैलाने पर - 1500 रुपये

-सब्जी व फल बचने वाले अगर कूड़ादान नहीं रखते - 750 रुपये

-खुले में शौच करने पर - 500 रुपये

-सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर - 250 रुपये

-निर्माण के दौरान निकला मलबा सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने पर - 2000 रुपये


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.