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राष्ट्रीय लोक अदालत का 13 को

लुधियाना व उसके सब डिवीजनों में 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। जिनमें आम सहमति व कम समय में लोगों के मामलों का निपटारा किया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Mon, 01 Jul 2019 08:20 PM (IST)Updated: Mon, 01 Jul 2019 08:20 PM (IST)
राष्ट्रीय लोक अदालत का 13 को
राष्ट्रीय लोक अदालत का 13 को

जागरण संवाददाता, लुधियाना : लुधियाना व उसके सब डिवीजनों में 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। जिनमें आम सहमति व कम समय में लोगों के मामलों का निपटारा किया जाएगा। जिससे लोगों का पैसा व समय की बच्चत होगी। यह लोक अदालतें राष्ट्रीय स्तर पर हरेक अदालत में एक ही दिन लगाई जा रही हैं। यह अदालतें जिला कचहरी लुधियाना, खन्ना, जगरांव, समराला तथा पायल में लगाई जा रही हैं।

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चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट कम जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के सचिव आशीष अबरोल ने बताया कि लंबे समय से अदालती चक्करों में पड़े लोग अब बड़े नुकसान से बचने के लिए आम सहमति से मामले निपटाने को तरजीह देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिला व सेशन जज तथा अतिरिक्त जिला व सेशन जज की अदालतों में हर किस्म के दीवानी, मेट्रिमोनियल, किराया अपीलें, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, जमीन कब्जे, आपराधिक अपीलें (सिर्फ कंपाउंडेबल केस) तथा समझौता योग्य केसों का निपटारा आम सहमति के साथ कराया जाएगा।

सिविल केसों में जिनमें किराए से संबंधित मामले, बैंक रिकवरी, माल विभाग से संबंधित मामले, मगनरेगा मामले, बिजली व पानी बिल के मामले (चोरी के अलावा), नौकरी पेशा मामलों में तनख्वाह के बकाया भत्तों के मामले, पेंशन व सेवा मुक्ती लाभ मामले, जंगलात एक्त से संबंधित मामले, कुदरती आपदा से संबंधित मुआवजा मामले, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायतों के मामले उक्त अदालतों में निपटाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि यदि उक्त श्रेणियों में किसी भी व्यक्ति का कोई केस पहले चल रहा है तो वो अपना केस लोक अदालत में सुनवाई रखना चाहता है, तो वो एक दरख्वास्त संबंधित अदालत में या फिर जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के सचिव के कार्यलय में दे सकता है।

लोक अदालतों में केस की सुनवाई के लिए कोई कोर्ट फीस नहीं लगती। यदि लोक अदालत द्वारा मामले का निपटारा होता है कि पहले से अदालत में अदा की गई कोर्ट फीस भी वापस कराई जाएगी। जिन मामलों का लोक अदालत में निपटारा हो जाता है। उन केसों में आगे अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालतों में केसों का निपटारा जल्दी व दोस्ताना तरीके से किया जाता है।


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