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निर्माण के दौरान मलबा नहीं संभालने वालों पर लगेगा जुर्माना

खन्ना नगर कौंसिल के टाउन हाल में मंगलवार को कौंसिल के चीफ सेनेटरी अधिकारी हरविदर सिंह भुल्लर की अगुआई में बैठक की गई।

By JagranEdited By: Published: Tue, 17 Nov 2020 08:08 PM (IST)Updated: Tue, 17 Nov 2020 08:08 PM (IST)
निर्माण के दौरान मलबा नहीं संभालने वालों पर लगेगा जुर्माना
निर्माण के दौरान मलबा नहीं संभालने वालों पर लगेगा जुर्माना

जागरण संवाददाता, खन्ना : खन्ना नगर कौंसिल के टाउन हाल में मंगलवार को कौंसिल के चीफ सेनेटरी अधिकारी हरविदर सिंह भुल्लर की अगुआई में बैठक की गई। इसमें शहर भर के आर्किटेक्ट, ठेकेदार और मलबा की ढुलाई करने वालों को बुलाकर इमारतों के निर्माण कार्य के दौरान इकट्ठा होने वाले मलबे संबंधी विस्तार से चर्चा की गई। इसमें कहा गया कि इमारत का नक्शा पास कराने के वक्त ही इमारत के मालिक को मलबे की संभाल संबंधी एफिडेविट देना होगा। उसके बाद ही नक्शे को पास किया जाएगा।

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भुल्लर ने कहा कि इस मलबे को खन्ना नगर कौंसिल की तरंफ से तय किए गए स्थान गांव रसूलड़ा के पास ही फेंका जाएगा। नगर कौंसिल के अधीन होने वाले निर्माण कार्यों के लिए भी सरकारी ठेकेदार एफिडेविट देंगे और मलबे की संभाल के बाद उन्हें एनओसी कौंसिल की तरफ से जारी किया जाएगा। निजी तौर पर काम करने वाले ठेकेदारों को भी मलबे की ढुलाई करने वाले अपने वाहनों की रजिस्ट्रेशन कौंसिल के पास कराने के निर्देश दिए गए हैं। अकसर देखा गया है कि लोग मलबे को इधर-उधर फेंक देते हैं। इससे उस जगह के आसपास रहते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कौंसिल के इस फैसले से लगाम लग सकेगी। कौंसिल को फीस देकर मलबे की ढुलाई करवा सकते

चीफ सेनेटरी अधिकारी हरविंदर ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति खुद मलबे की ढुलाई नहीं कर सकता तो वह कौंसिल को फीस अदा कर मलबे की ढुलाई करवा सकता है। इसके लिए 100 रुपये प्रति रेहड़ा, 500 रुपये प्रति ट्राली और 1000 रुपये प्रति टिप्पर की फीस रखी गई है। कानून का पालन नहीं करने वाले के खिलाफ 2000 रुपये का जुर्माना वसूल कर कार्रवाई की जाएगी।


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