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लुधियाना के विधायक बैंस बाेले-हरियाणा की तर्ज पर 75 फीसद नौकरियां पंजाब में हाें आरक्षित

हरियाणा सरकार ने विधानसभा में एक बिल पास किया है जिसके मुताबकि प्राइवेट नौकरियां में 50 हजार से कम वेतन पर 75 फीसद आरक्षण मूल निवासियाें दिया गया है। इसके अलावा 25 फीसद नौकरियों में अन्य सूबे के लोगों को देने का निर्णय था।

By Vipin KumarEdited By: Published: Sat, 06 Mar 2021 11:48 AM (IST)Updated: Sat, 06 Mar 2021 11:48 AM (IST)
हलका आत्मनगर से विधायक सिमरजीत सिंह बैंस। (फाइल फाेटाे)

लुधियाना,जेएनएन। लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान एवं हलका आत्मनगर से विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सूबे में युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा उठाया। बैंस ने तर्क दिया कि हरियाणा सरकार की तर्ज पर पंजाब में भी 75 फीसदी नौकरियां पंजाबियों को ही दी जाएं। इससे जहां सूबे में बेरोजगारी कम होगी, वहीं राज्य से होनहार युवाओं को दूसरे देशों एवं राज्यों में पलायन भी रूक जाएगा। बैंस ने कहा कि सूबे में नौकरियां देने का मुद्दा एक चुनावी जुमला ही बनकर रह गया है। सरकार इस ओर काेई ध्यान नहीं दे रही है।

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हरियाणा सरकार ने विधानसभा में एक बिल पास किया कि वे प्राइवेट नौकरियां जिनमें वेतन पचास हजार रुपये से कम है, उनमें 75 फीसद आरक्षण सूबे के मूल के लोगों को दिया जाए जबकि बाकी 25 फीसद नौकरियों में अन्य सूबे के लोगों को देने का निर्णय था। इससे वहां के राज्यपाल ने मंजूरी दी और यह कानून बन गया। यदि पंजाब में भी इसी तरह का कानून लागू किया जाए तो काफी रोजगार मिलेगा।

विधानसभा में विधेयक हरियाणा में किया था पास

हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75 फीसद आरक्षण के लिए विधानसभा में विधेयक लाया गया था। आरक्षण का प्रावधान 50 हजार रुपये मासिक तक के वेतन की नौकरियों में होगा। राज्य में चल रही निजी क्षेत्र की उन कंपनियों, सोसायटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म पर यह कानून लागू होगा, जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं। सदन में यह विधेयक उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रखा था।

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