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लुधियाना में गूगल पे करने से मना करने वाले ठेका कारिंदे पर हमला, डराने के लिए किए हवाई फायर

दीपक और राजन ने बताया कि 17 जनवरी की रात 10.06 बजे वह ठेका बंद करके अंदर बैठे थे। उसी दौरान एक लड़का व लड़की वहां आए। उन्होंने 1 हजार रुपये गूगल पे करने के लिए कहा। उनके मना करने पर दोनों ने उन्हें अपशब्द बोलने शुरू कर दिए।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Wed, 19 Jan 2022 12:35 PM (IST)Updated: Wed, 19 Jan 2022 12:38 PM (IST)
लुधियाना में गूगल पे करने से मना करने वाले ठेका कारिंदे पर हमला, डराने के लिए किए हवाई फायर
विश्वकर्मा कालोनी में ठेके के सेल्मैन पर हमला किया गया है। सांकेतिक चित्र।

जागरण संवाददाता, लुधियाना। गूगल पे करने से मना किया तो हथियारों से लैस बदमाशों ने शराब ठेके के शटर पर तेजधार हथियारों व ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। जाते समय दहशत फैलाने के लिए हमलावरों ने हवाई फायर किए। उनके साथ एक युवती भी बताई जा रही है। थाना जमालपुर पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के बाद अज्ञात लोगों पर केस दर्ज करके उनकी तलाश शुरू की है।

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एसआइ बलवीर सिंह ने बताया कि यह केस विश्वकर्मा कालोनी निवासी दीपक कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया। उसने बताया कि वह और राजन पांडेय जमालपुर की विश्वकर्मा कालोनी स्थित मन्नत ग्रुप के ठेके पर सेल्समैन हैं। 17 जनवरी की रात 10.06 बजे वो ठेके का शटर बंद करके अंदर बैठे हुए थे। उसी दौरान एक लड़का व लड़की वहां आए। उन्होंने 1 हजार रुपये का गूगल पे करने के लिए कहा। उनके मना करने पर दोनों ने उन्हें अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। उसके कुछ ही समय बाद दो मोटरसाइकिलों पर चार लोग आए। आते ही उन लोगों ने तेजधार हथियारों व ईंट पत्थरो से शटर पर तोड़फोड़ की और हवा में फायर करके फरार हो गए। बलवीर सिंह ने कहा कि आरोपितों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जा रही है। जल्दी ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

यह भी पढ़ें - अपहरण व दुष्कर्म मामले में फरार आरोपित गिरफ्तार

जासं, लुधियाना। अपहरण व दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे आरोपित को थाना जमालपुर पुलिस ने 1 साल बाद गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ एक अन्य केस दर्ज करके बुधवार उसे अदालत में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल भेज दिया गया।

एएसआइ धनवंत सिंह ने बताया कि उसकी पहचान भामियां कलां की गली नंबर 3 निवासी शिवा के रूप में हुई। थाना जमालपुर पुलिस ने 1 मार्च 2016 में उसके खिलाफ नाबालिग का अपहरण व उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में केस दर्ज करके जेल भेजा था। उस मामले में अदालत ने उसे सजा सुना दी। मार्च 2021 में उसे 8 सप्ताह की छुट्टी पर जमानत देकर घर भेज दिया गया। उसे 28 अप्रैल 2021 को वापस जेल पहुंचना था। मगर वहां पहुंचने की बजाय वो फरार हो गया। मंगलवार पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपित अपने घर में मौजूद है। सूचना के आधार पर वहां दबिश देकर उसे काबू कर लिया गया।


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