लुधियाना पुलिस की सख्ती, बिना लाइसेंस तेजाब की बिक्री व जुगाड़ू वाहनों पर लगाई रोक
कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस तेजाब की बिक्री नहीं कर सकेगा। पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने बैन आर्डर जारी करते हुए कहा कि दुकानदार समय- समय पर अपना लाइसेंस रिन्यू कराएं। इसके अलावा मोटरसाइकिल स्कूटर मोपेट व आटो रिक्शा को मोडीफाई करने पर पाबंदी लगाई है।
लुधियाना, जेएनएन। कोई भी दुकानदार बिना लाइसेंस तेजाब की बिक्री नहीं कर सकेगा। पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने बैन आर्डर जारी करते हुए कहा कि दुकानदार समय- समय पर अपना लाइसेंस रिन्यू कराएं। तेजाब खरीदने वाले की पूरी जानकारी अपने रजिस्टर में नोट करनी होगी और 18 साल से कम उम्र के लोगों को तेजाब नहीं बेचा जा सकेगा। दूसरे आर्डर में उन्होंने कहा कि शहर में चल रहे आटो रिक्शा में ड्राइवर की सीट के दोनों तरफ सवारियों को बैठाने के लिए दो सीटें अलग से लगा दी जाती हैं।
इससे ड्राइवर को पीछे आने वाले वाहनों को देखने में दिक्कत होती है। इसके अलावा मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेट तथा आटो रिक्शा को मोडीफाई करके जुगाड़ू रेहड़े बना कर उनसे ढुलाई के काम लिए जाते हैं। उनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता। ऐसे आटो रिक्शा तथा जुगाड़ू वाहनों के चलने पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाती है। चौराहों पर भीख मांगने वालों पर भी पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि यह लोग चौराहों पर भागते हुए एक दम से गाड़ी के सामने आ जाते हैं, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। चौराहों पर भीख मांगने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेलवे गेट, क्रासिंग चौक तथा ट्रैफिक सिग्नल के आस पास तंबाकू की बिक्री तथा सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि विश्व भर में फैले कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए यह कदम उठाने जरूरी है। शहर में मांगूर मछली बेचने पर पाबंदी लगाई गई है। कुछ लोग अपने फायदे के लिए उस मछली को बेच कर लोगों की जान को खतरे में डालते हैं। यह मछली दूसरी मछलियों को भी खा जाती है। यह पाबंदी के आदेश अगले दो महीनों तक लागू रहेंगे।
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